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BSNL ने कस्टमर को बिना बताए बदल दिया प्लान, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना

बीएसएनएल ने कस्टमर के लैंडलाइन कनेक्शन पर लिए गए प्लान को बिना उसकी सहमति और जानकारी के बदल दिया। इस पर चंडीगढ़ के शिकायकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए आय़ोग ने बीएसएनएल पर हर्जाना लगाया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sun, 18 Jul 2021 10:45 AM (IST)Updated: Sun, 18 Jul 2021 10:45 AM (IST)
BSNL ने कस्टमर को बिना बताए बदल दिया प्लान, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना
बीएसएनएल के खिलाफ सेक्टर-49 के रहने वाले शिव लाल यादव ने शिकायत दी थी।

वैभव शर्मा, चंडीगढ़। भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ओर से उपभोक्ता को बढ़ा हुआ बिल भेजने पर और बिना बताए लैंडलाइन कनेक्शन बंद पर चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग-1 ने पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया। इसके साथ ही आयोग ने बीएसएनएल पर केस खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने का भी आदेश दिया। बीएसएनएल के खिलाफ सेक्टर-49 की पुष्पक सोसायटी के रहने वाले शिव लाल यादव ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी।

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शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में उन्होंने बीएसएनएल का लैंडलाइन कनेक्शन लगवाया था, जिसके लिए उन्होंने कंपनी को 1299 रुपये जमा कराए थे। उन्होंने उस समय नए लॉन्च प्लान बीएसएनएल एक्सपीरियंस-एलएल-49, गो-ग्रीन-प्लान भी लिया था जिसके लिए 720 रुपये अदा किए । इसके बाद 17 सितंबर 2018 को शिकायतकर्ता ने 49 रुपये मासिक योजना का विकल्प चुना और कंपनी को 720 रुपये जमा किए।

जनवरी 2019 में बीएसएनएल ने शिकायतकर्ता के प्लान को उसकी जानकारी और सहमति के बिना बदल दिया। शिकायतकर्ता को फरवरी 2019 में इसका पता तब चला जब उन्हें चार फरवरी 2019 का बिल प्राप्त हुआ, जिसमें उनका बिल 161.90 के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद बीएसएनएल ने एक बार फिर से मार्च 2019 में शिकायतकर्ता का प्लान बदल कर 299 रुपये मासिक दर कर दिया। शिकायतकर्ता ने बीएसएनएल से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उसकी जानकारी और सहमति के बिना योजना को 49 रुपये मासिक से 299 रुपये में बदला। इसके साथ ही सेक्टर-34 स्थित बीएसएनएल ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। इस बात को लेकर शिकायतकर्ता ने आयोग में शिकायत की और आयोग ने कंपनी को 403.79 रुपये वापस करने का आदेश देते हुए हर्जाना भी लगाया है।


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