इंटरनेट कनेक्शन कटवाने के बाद भी भेजते रहे बिल, ब्रॉडबैंड कंपनी पर 12 हजार रुपये जुर्माना
17 मार्च, 2017 को संजीव ने ब्रॉडबैंड का मॉडम और चार्जर वापस कर दिया अौर कनेक्शन बंद करने को कहा। उन्होंने सारा बिल भी दे दिया। फिर भी कंपनी उन्हें लगातार बिल भेजती रही।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कटवाने के बाद भी उसका बिल भेजना कनेक्ट रिजिनल ऑफिस कंपनी को मंहगा पड़ गया। मामले में सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 7 हजार रुपये मुआवजा राशि और 5 हजार रुपये केस खर्च देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही फोरम ने कंपनी को आगे से बिल नहीं भेजने और कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर-27 निवासी संजीव ने सेक्टर-35 स्थित एक निजी ब्राडबैंड कंपनी के रीजनल ऑफिस से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ था। लेकिन 17 मार्च, 2017 को संजीव ने ब्रॉडबैंड का मॉडम और चार्जर वापस कर दिया अौर कनेक्शन बंद करने के लिए कहा। इसके साथ ही संजीव ने सारा बिल भी दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी लगातार उसे मासिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल भेजती रही।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वहीं सुनवाई के दौरान कंपनी ने दलील दी कि शिकायतकर्ता की तरफ से उन्हें कनेक्शन बंद करने या काटने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को मुआवजा राशि और केस खर्च देने के आदेश दिए हैं।