पुलिस से झड़प मामला! शिअद नेता मजीठिया ने पेशी से मांगी छूट, भोग समारोह में शामिल होने का हवाला
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पुलिस झड़प मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत में पेशी से ...और पढ़ें

शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया।
HighLights
जिला अदालत में चल रही केस की सुनवाई।
आठ अन्य आरोपितों ने भी मांगी पेशी से छूट।
हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन लंबित, दो केस रद।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पुलिस से झड़प मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक बार फिर पेशी से छूट मांगी। चंडीगढ़ जिला अदालत में चल रहे केस में पिछली बार उन्होंने पार्टी की अहम बैठक का हवाला दिया था तो इस बार भोग समारोह में शामिल होने का हवाला दिया।
उनके साथ आठ अन्य आरोपितों ने भी पेशी से छूट की मांग की है। आवेदन में बताया गया कि बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब में दिवंगत डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के भोग समारोह में शामिल होना है।
आवेदन में बताया गया कि इस मामले में मजीठिया द्वारा हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दायर की गई है, जो अभी लंबित है। साथ ही, इस एफआईआर में शामिल दो सह-आरोपितों के खिलाफ हाईकोर्ट पहले ही मामला रद कर चुका है।
मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान हुई थी झड़प
वर्ष 2021 में अकाली दल के कई नेता पंजाब में महंगाई और 1984 दंगों के मुद्दे पर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यूटी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी की थी। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए, सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया और पुलिस कार्य में बाधा डाली।
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अब हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद जिला कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई तेज होगी।
