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चंडीगढ़ में चलेगी बाइक टैक्सी, नए या सात साल पुराने वाहनों को ही मिलेगा परमिट Chandigarh News

लंबे इंतजार के बाद आखिर यूटी प्रशासन ने शहर में बाइक टैक्सी चलाने को मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सी पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 04 Jul 2019 02:26 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2019 03:52 PM (IST)
चंडीगढ़ में चलेगी बाइक टैक्सी, नए या सात साल पुराने वाहनों को ही मिलेगा परमिट Chandigarh News
चंडीगढ़ में चलेगी बाइक टैक्सी, नए या सात साल पुराने वाहनों को ही मिलेगा परमिट Chandigarh News

जेएनएन, चंडीगढ़। लंबे इंतजार के बाद आखिर यूटी प्रशासन ने शहर में बाइक टैक्सी चलाने को मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सी पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पॉलिसी में बाइक टैक्सी के लिए नियम व कायदे सख्त बनाए गए हैं। दैनिक जागरण ने एक जुलाई के अंक में ही बाइक टैक्सी पॉलिसी फाइनल होने की खबर प्रकाशित कर जानकारी दे दी थी।

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बाइक टैक्सी के लिए परमिट केवल नए वाहनों या फिर सात साल तक पुराने वाहनों को ही दिया जाएगा। इससे पुराने वाहन को परमिट नहीं मिलेगा। सात साल बाद बाइक बेहतर कंडीशन में कम ही रहती है। इसी को देखते हुए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। पॉलिसी फाइनल होने के बाद अब एसटीए को परमिट और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है।

निजी वाहन 15 दिन में कमर्शियल में होगा कन्वर्ट

बाइक टैक्सी का रजिस्ट्रेशन कॉमर्शियल वाहन के तौर पर होगा। प्राइवेट वाहन को भी कॉमर्शियल मोटर साइकिल के तौर पर कन्वर्ट कराया जा सकेगा। लाइसेंङ्क्षसग अथॉरिटी एप्लीकेशन के बाद 15 दिनों में कन्वर्ट को मंजूरी देगी। परमिट लेना भी अनिवार्य होगा। परमिट इंडिविजुअल, पार्टनरशिप एक्ट-1932 के तहत फर्म रजिस्टर्ड या फिर कंपनी एक्ट-2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रेशन कराकर लिया जा सकता है। परमिट के लिए आवेदन करने वाला एप्लीकेंट खुद, लीज पर या ड्राइवर रखकर भी टैक्सी चलवा सकता है। व्हीकल पर बाइक टैक्सी लिखा होना अनिवार्य होगा। पहचान के लिए वाहन पर पीली प्लेट लगेगी।

यह सब होना जरूरी

-मान्य इंश्योरेंस होना अनिवार्य होगा।

-फस्र्ट एड बॉक्स और ड्राइवर राइडर का आइएसआइ मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

-वाहन मालिक के पास इसको पार्क करने की जगह होनी जरूरी है।

-वाहन को उच्च मानक अनुसार साफ-सुथरा रखना होगा।

-परमिट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

-ड्राइवर की कैरेक्टर पुलिस वेरिफिकेशन होनी आवश्यक है।

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