यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 14, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 2.85 लाख खेत मजदूर व भूमिहीन किसानों का कर्ज होगा माफ, 590 करोड़ रुपये की राहत
पंजाब सरकार ने किसानों की कर्जमाफी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2.85 ...और पढ़ें

चंडीगढ़ , राज्य ब्यूरो। पंजाब सरकार ने खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के 2.85 लाख खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी है। यह कर्ज माफी की राशि 590 करोड़ रुपये होगी। यह घोषणा अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है।
चुनावी राह पर कांग्रेस सरकार, 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर बांटे जाएंगे चेक
कांग्रेस ने 2017 में खेत मजदूरों व भूमिहीन किसानों से यह वायदा किया था। इस राशि को बांटने में सरकार कोई देर नहीं करेगी। 20 अगस्त को इस संबंध में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। यहां मुख्यमंत्री लाभ पात्रियों को चैक वितरित करेंगे। सरकार ने यह फैसला मंगलवार को ही ले लिया था, लेकिन इसकी घोषणा बुधवार को की गई है।
जानकारी के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 2,85,325 सदस्यों को यह राहत देती। प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये का ऋण माफ किया जाएगा। पता दें कि कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी के तहत 5.64 लाख किसानों के 4624 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे। इसमें अधिकतम सीमा दो लाख रुपये तक थी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह एलान मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोग्राम ‘ऋण राहत स्कीम’ के अधीन किसानों के ऋण माफ करने के बाद किया है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों के 50-50 हज़ार रुपये के कर्ज़े माफ किए जा चुके हैं जिनमें एससी निगम द्वारा 6405 लाभार्थीयों के 58.39 करोड़ रुपये और बीसी निगम द्वारा 1225 लाभार्थीयों को 20.71 करोड़ रुपये की ऋण माफी दी गई।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह दौरान ये चेक जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं के 2,85,325 सदस्यों का 590 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए जाएंगे और इससे हर सदस्य को 20 हजार रुपये की राहत मुहैया होगी। उन्होंने वित्त और सहकारिता विभागों को इस फ़ैसले को ज़मीनी स्तर पर कारगर ढंग से अमल में लाने के लिए प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के आदेश दिए हैं।
पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि सहकारी सभाएं-2019 के अंतर्गत खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकार सदस्यों के लिए ऋण राहत स्कीम बनाई थी। इसके तहत राज्य में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिए गए लोन शामिल होंगे।
