चंडीगढ़ में क्लब, बार, डिस्कोथेक में हुक्का सर्व करने पर पाबंदी, पुलिस ने अब तक दर्ज किए 90 फीसद केस
शहर में क्लब बार और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने पर पाबंदी है। वहीं अब चंडीगढ़ प्रशासक ने नियमों का उल्लंघन करने वाले क्लब बार और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदे दिए हैं। आदेशों के बाद पुलिस 90 फीसद केस दर्ज कर चुकी है।
चंडीगढ़, [कुलदीप शुक्ला]। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर क्लब, डिस्कोथेक और बार में हुक्का सर्व करने पर पाबंदी है। बावजूद इसके हिदायतों को नरजअंदाज कर खूब हुक्का परोसा जा रहा था। अब चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के निर्देशों के बाद शहर के क्लब, डिस्कोथेक और बार संचलाकों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले दो महीने के भीतर शहर के 90 फीसद क्लब संचालक, मैनेजर और स्टाफ पर धारा 188 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
वहीं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के आदेशानुसार पुलिस विभाग ने मिलकर कुछ नए नियमों को जोड़ा है। इसके तहत क्लब संचालक की गिरफ्तारी के साथ जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हैरानी की बात है कि इसके बावजूद संचालक और मैनेजर हुक्का पार्टी आयोजित करवाने से बाज नहीं है।
हुक्का सर्व पर सेक्टर-3 थाना पुलिस की कार्रवाई
सेक्टर-9 काऊ ब्वॉय क्लब
सेक्टर-9 बूम बॉक्स क्लब
सेक्टर-9 स्थित एस्को बार क्लब
सेक्टर-9 स्थित पाइप एंड बैरल क्लब (दो बार)
हुक्का सर्व पर सेक्टर-26 थाना पुलिस की कार्रवाई
सेक्टर-7 स्थित रीफ क्लब (दो बार)
सेक्टर-26 स्थित प्ले-ग्राउंड क्लब (हाई वॉल्यूम डीजे बजाना)
सेक्टर-7 स्थित ग्राफो क्लब
सेक्टर-7 स्थित टर्मिनल क्लब
सेक्टर-26 स्थित बार्गेन बूज क्लब
शहर के क्लब, बार, डिस्कोथेक और होटल संचालकों को नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश जारी कर स्पेशल मीटिंग आयोजित कर समझाया जा चुका है। इसके बावजूद नियम तोड़ने वाले संचालक, मैनेजर की गिरफ्तारियां करने के साथ लाइसेंस कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डीसी को लिखा जा चुका है। किसी भी तरह की मनमानी बर्दास्त नहीं की जाएगी।
-कुलदीप सिंह चहल, एसएसपी चंडीगढ़।