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करोड़ों ठगने वाले देविद्र की जामानत याचिका खारिज

विदेश भेजने के नाम पर विद्यार्थियों से करोड़ों की ठगी का आरोपित देविदर सिंह गिल की जमानत याचिका जिला अदालत ने रद कर दी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 10:54 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 10:54 PM (IST)
करोड़ों ठगने वाले देविद्र की जामानत याचिका खारिज
करोड़ों ठगने वाले देविद्र की जामानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : विदेश भेजने के नाम पर विद्यार्थियों से करोड़ों की ठगी का आरोपित देविदर सिंह गिल की जमानत याचिका जिला अदालत ने रद कर दी। गौरतलब है कि आरोपित गिल की 27 सितंबर को एक दिन की रिमांड बढ़ाई थी, जिसके बाद वह जेल में ही है। आरोपित ने जमानत याचिका में कहा कि उसे फंसाया जा रहा है और जमानत याचिका का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपित इस मामले में मुख्य गवाह है। ऐसे में अगर इसे जमानत दे दी गई तो वह गवाहों को धमका सकता है और सबूतों के साथ छेडछाड़ कर सकता है। पीड़ित स्टूडेंट्स की ओर से पेश एडवोकेट वरिदर सिंह ने कहा कि आरोपित पुलिस जांच में सहयोग नहीं दे रहा है। वह हर स्टूडेंट से वीजा लगवाने के नाम पर लाखों रुपये कैश में लेता था। उसने एचसीएफएस नाम से पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, जिसके बाद उसने इसी नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, लेकिन धोखाधड़ी करने के मकसद से उसमें डायरेक्टर किसी और को बना दिया। उसने एचसीएफएस के अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजेक्शन की है, लेकिन वह पुलिस को कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। वह पार्टनरशिप डीड के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहा है। आरोपित के खिलाफ 337 स्टूडेंट्स ने धोखाधड़ी की शिकायत दी थी जिस पर चंडीगढ़ पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस विग ने उसे 20 सितंबर को सेक्टर-43 जिला अदालत से गिरफ्तार किया था। पहले वह चार दिन के रिमांड पर रहा और फिर दो दिन का रिमांड पुलिस को और मिल गया था।

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