बहिबल कलां गोलीकांड में एसपी बलजीत सिंह को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
बहिलबल कलां गोलीकांड में आरोपित बनाए गए एसप बलजीत सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार कर दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। बहिबल कलां गोलीकांड के आरोपित एसपी बलजीत सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बलजीत की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर दिया है। सिख प्रदर्शनकारियों पर पंजाब पुलिस द्वारा गाेली चलाए जाने के समय बलजीत सिंह कोटकपूरा में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे।
मामले में एसआइटी द्वारा बनाए गए छह आरोपितों में शामिल बलजीत सिंह की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने अब तक अंतरिम रोक लगाई हुई थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में बलजीत सिंह ने 14 अक्तूबर, 2015 को कोटकपूरा में दर्ज की गई एफआइआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
भादंसं की धारा 307, 353, 332, 323, 382, 435, 283, 120-B, 148, 149, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और सार्वजनिक संपत्ति को नुक्सान निरोधक अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज की गई थी। इस एफआइआर में एसआइटी ने 24 जून, 2020 को भादंसं की धारा 467 और 409 और 11 जुलाई को धारा 195 और 120बी भी जोड़ दी है। एसआइटी ने मामले में दायर की गई जांच रिपोर्ट में बलजीत सिंह को छह आरोपितों में शामिल किया है।
बलजीत सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया था कि याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच में पुलिस को पूरा सहयोग दिया है और एसआइटी द्वारा अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में अब किसी आरोपित को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा था कि भविष्य में भी अगर जरुरत हो तो याचिकाकर्ता पुलिस को सहयोग देने को तैयार है।
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