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बार काउंसिल ने की वकीलों के हड़ताल के अधिकार की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों क

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 12:00 AM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 12:00 AM (IST)
बार काउंसिल ने की वकीलों के हड़ताल के अधिकार की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि वकीलों को उनकी जायज मांगों के समर्थन में हड़ताल पर जाने या अदालतों का बहिष्कार करने का अधिकार का अधिकार मिलना ही चाहिए।

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दोनों मुख्यमंत्रियों को भेजे गए ज्ञापनों में बार काउंसिल ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों पर कानूनी प्रावधान पर विचार कर रही है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब व हरियाणा इसके समर्थन में हैं। बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा के चेयरमैन विजेंदर सिंह अहलावत की ओर से जारी किए गए ज्ञापन में बार काउंसिल ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट बिल पर भी विरोध जताया है। इसके अलावा एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 34 को रह किए जाने की मांग भी की है। इसके साथ ही इस ज्ञापन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने व सेवानिवृत्त जजों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद न दिए जाने की भी मांग की गई है।


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