पत्नी से मारपीट के अाराेपित निलंबित डीएसपी अतुल सोनी के खिलाफ Arrest Warrant जारी Chandigarh News
पुलिस टीम ने अतुल सोनी के रिश्तेदार दोस्तों के घर व उनके अन्य ठिकानों पर रेड की है। उन्होंने कहा कि सोनी की गिरफ्तारी के लिए उनके फोन लोकेशन को भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है।
मोहाली, जेएनएन। पत्नी सुनीता सोनी पर फायरिंग करने के आरोपित पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीएसपी अतुल सोनी के अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। एसपी (डी) हरमनदीप हंस ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अतुल सोनी के 30 मार्च तक अरेस्ट वारंट जारी किए हैं।
इस बीच पुलिस टीम ने अतुल सोनी के रिश्तेदार, दोस्तों के घर व उनके अन्य ठिकानों पर रेड की है। उन्होंने कहा कि सोनी की गिरफ्तारी के लिए उनके फोन लोकेशन को भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है। बता दें कि सोनी 82 बटालियन (पीएपी) चंडीगढ़ में तैनात होने से पहले फतेहगढ़ साहिब में डीएसपी के पद पर तैनात थे।
अतुल सोनी मोहाली सेक्टर-68 स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड सोसायटी के फ्लैट नंबर 243 में रहते हैं। अतुल सोनी की बेटी कनाडा सेटल है। वह 28 दिसंबर 2019 को भारत आई थी। उसके कहने पर डीएसपी अतुल सोनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ के एक क्लब में पहुंचे थे, जहां पति-पत्नी में विवाद हुआ था। पुलिस ने धारा-307, आर्म्स एक्ट, 498ए के तहत मामला दर्ज किया था। 20 जनवरी को सुनीता सोनी ने मामले में यू-टर्न लिया। कहा कि सोनी ने गोली नहीं चलाई।
21 जनवरी को अतुल सोनी ने मोहाली के एडीशनल जिला सेशन जज गरीश की अदालत में अपने वकील के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सोनी के परिवार को पूरा विश्वास था कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत नहीं मिली। 23 जनवरी को अतुल सोनी की मोहाली एडिशनल जिला सेशन जज गरीश की अदालत ने तथ्यों के आधार पर जमानत याचिका खारिज की थी।
24 जनवरी को अतुल सोनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने सोनी को रिलीफ देते हुए 27 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। मगर 31 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अतुल सोनी की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी।