इंडस्ट्री नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी, सभी तरह की मैन्यूफेक्चरिंग और आइटी एक्टिविटीज मंजूर
इंडस्ट्रियल यूनिट में नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी दे दी है।अब इंडस्ट्री में चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से मंजूर सभी तरह की मैन्यूफेक्चfरग गतिविधियां की जा सकती हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : प्रशासन ने इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए इंडस्ट्रियल यूनिट में नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी दे दी है। अब इंडस्ट्री में चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से मंजूर सभी तरह की मैन्यूफेक्च¨रग गतिविधियां की जा सकती हैं। इसके अलावा पहली बार प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया में आइटी सर्विसेज में बहुत सी एडिशनल एक्टिविटीज और सर्विसेज को मंजूरी दी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2015 के तहत यह मंजूर किया गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स पिछले 25 सालों से इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह की नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन लीज टू लीज और लीज टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर को अभी भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। हालांकि इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने नीड बेस्ड चेंज को लेकर अधिकारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स की ज्वाइंट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने मी¨टग के बाद अपनी सिफारिश प्रशासन को दी थी। जिसके बाद प्रशासन ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को राहत देने का फैसला लिया। यह सब पहली बार -अब इंडस्ट्रियल एरिया में सभी तरह के अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर को मंजूरी मिल गई हैं। ऑटो मोबाइल से लेकर टेलीकॉम और कई अन्य तरह के सर्विस सेंटर अब यहां खोले जा सकते हैं। -इसके अलावा पहली बार इंडस्ट्रियल एरिया में वेयर हाउस को भी मंजूरी दे दी है। अभी तक यहां वेयर हाउस की मंजूरी नहीं थी। -साथ ही आइटी सर्विसेज में कई नई सर्विस जोड़ी गई हैं। इंजीनिय¨रग, इंडस्ट्रियल और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग लैब भी खोली जा सकती हैं।
ये एडिशनल एक्टिविटीज मंजूर
सर्विसेज -इंजीनियfरग/इंडस्ट्रियल/स्ट्रक्चरल टेfस्टग लैब्स -सोशल मीडिया के लिए ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग स्टूडियो -इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और ¨प्र¨टग कैड/कैम डिजाइन वर्कशॉप -सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज -सभी तरह के अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर, इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल सर्विसेज, रिपेयर सेंटर स्पेयर पार्ट्स एसेसरीज आइटी संबंधी एक्टिविटीज -टेलीकॉम/डीटीएच/इंटरनेट और केबल ऑपरेटर सर्विसेज जैसे टेलीकॉम एक्सचेंज, बैक एंड बि¨लग, बिल ¨प्र¨टग एंड कलेक्शन सेंटर -जनरल वेयरहाउ¨सग/लॉजिस्टिक्स जैसे जनरल आइट्म्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, व्हाइट गुड्स, मेडिकल/सर्जिकल गुड्स (मेडिसिन) -रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरर्स के लिए बेस किचन लेकिन ओपन रेस्टोरेंट, टेक अवे और ऑनलाइन रेस्टोरेंट नहीं चला सकते ये सभी एक्टिविटी केवल बिजनेस से बिजनेस के लिए मंजूर -वर्तमान इंडस्ट्री की मॉडर्न जरूरतों को देखते हुए कोई भी बदलाव संभव, लेकिन आर्किटेक्चरल कंट्रोल का ध्यान रखना होगा। -ऑफिस कम डिस्प्ले ब्लॉक का वर्कशॉप के तौर पर इंटरचेंज कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग बायलॉज और फायर नॉर्म्स का ध्यान रखना होगा। -साइकिल स्टैंड को कच्चे माल की स्टोरेज और इंडस्ट्री संबंधित अन्य फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। -इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी रोकने के लिए सेंट्रल कोर्टयार्ड को पोली कार्बोनेट शीट से कवर कर सकते हैं। लेकिन एफएआर नहीं बढ़ा सकते। फायर एनओसी लेनी होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट्स की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। अब वे नियमों के अनुसार इंडस्ट्री यूनिट में बदलाव कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं और नई आइटी सर्विसेज को भी आइटी पॉलिसी में शामिल किया गया है। रही बात लीज होल्ड ट्रांसफर की, इसके प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एमएचए भेजा जाएगा। अगले कुछ दिनों में इसको भी मंजूरी मिल जाएगी।