टीवी मनाेरंजन पर एक और टैक्स, केबल कनेक्शन पर दो व DTH पर पांच रुपये लगेगा
पंजाब सरकार ने राज्य में केबल कनेक्शन और डीटीएच कनेक्शन पर टैक्स लगा दिया है। केबल पर दो रुपये प्रति कनेक्शन और डीटीएच पर पांच रुपये प्रति कनेक्शन टैक्स लगेगा।
जेएनएन.चंडीगढ़। पंजाब में टीवी मनाेरंजन पर एक और टैकस लग गया है। यह कर जीएसटी के अलावा होगा। पंजाब कैबिनेट ने शहरों और गांवों दी केबल सेवाओं और डीटएची सेवा पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। केबल कनेक्शन पर पर दो रुपये प्रति कनेक्शन ओर डीटीएच पर प्रति कनेक्शन पांच रुपये का मनोरंजन टैक्स लगेगा। इससे स्थानीय निकायों को 47 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।
यह फैसला पहले हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया जा चुका है लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसमें संशोधन की जरूरत थी। इन संशोधनों के बाद इस वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। कैप्टन सरकार इसके लिए 'द पंजाब एंटरटेनमेंटस एंड अम्यूजमेंट टैक्स' 2017 आर्डिनेंस जारी करेगी।
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काबिले गौर है कि जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने मनोरंजन कर लेना बंद कर दिया था। जीएसटी में यह प्रावधान कर दिया गया था कि लोकल बॉडीज अपने स्तर पर मनोरंजन कर लगा सकती हैं। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने यह निर्णय किया है। पंजाब में डीटीएच के 16 लाख और केबल के 44 लाख उपभोक्ता हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्कों और सिनेमाघरों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है।
कैबिनेट की बैठक का दृश्य।
मेकेनिकल की बजाए अब सिविल इंजीनियिरों की जन स्वास्थ्य विभाग में होगी भर्ती
कैबिनेट ने जन स्वास्थ्य विभाग के सेवा नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है ताकि मेकेनिक्ल इंजीनियरों की बजाए सिविल इंजीनियर की भर्ती ज्यादा की जा सके। कैबिनेट के इस फैसले पर मुहर लगने के बाद अब विभाग में 95 फीसदी सिविल और पांच फीसदी मेकेनिकल इंजीनियरों की भर्ती होगी। इस समय विभाग में 210 पद खाली हैं। इस निर्णय को लेकर सरकार ने तर्क दिया है कि विभाग में सिविल का काम ज्यादा है। जबकि पहले बोरिंग का काम ज्यादा होने के कारण मेकेनिक्ल इंजीनियरों की जरूरत ज्यादा थी।
पंजाब ट्रांसपेरेंसी ऑर्डीनेंस -2017 को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलटी इन डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विसिज आर्डिनेंस को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा विभिन्न सेवाओं के लिए ऑन लाइन आवेदन करने की सुविधा देने के लिए किया गया है।
सेवा के अधिकार एक्ट -2011 को लागू करने में आई कठिनाईयों के मद्देनजर नए आर्डिनेंस के प्रारूप को विभिन्न सहयोगियों से लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
इस आर्डिनेंस के जारी होने से सभी सार्वजनिक सेवाओं के 3 से 5 साल तक के बैक-एंड कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था के साथ-साथ सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन देने को अनिवार्य करने, आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक ढंगों से निश्चित समय में सेवा प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा आवेदकों को मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा उनके आवेदन की सही स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करने के अलावा अपील और उसके निपटारे संबंधी सुविधाजनक प्रक्रियाएं अपनाये जाने की मंजूरी दी गई है।
भगत पूर्ण सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने भगत पूर्ण सिंह स्वास्थय बीमा योजना को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी गई है। यह योजना 31 अक्टूबर, 2017 को अपनी निश्चित अवधि पूर्ण कर चुकी थी। इसको कैबिनेटने कार्य बाद स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को वार्षिक 50 हज़ार रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सारी आबादी को यूनिवर्सल स्वास्थय बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाने का भी प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग को इस योजना पर काम करने को कहा गया है।