आनंद मैरिज एक्ट महाराष्ट्र, राजस्थान व चंडीगढ़ में भी होगा लागू, प्रक्रिया शुरू
आनंद मैरिज एक्ट चंडीगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी लागू होगा। इन राज्यों में एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। आनंद मैरिज एक्ट चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों भी लागू होगा। महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने इस एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह एक्ट इन राज्यों में भी लागू हो जाएगा।
सिरसा ने यहां बताया कि उनको महाराष्ट्र व राजस्थान सरकारों व चंडीगढ़ प्रशासन ने यह सूचना दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्ट लागू करने का मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पंजाब के राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के समक्ष उठाया था। उनकी हिदायतों पर अब इन राज्यों में भी यह एक्ट लागू हो जाएगा।
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उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के कानून व न्याय विभाग के सलाहकार एवं संयुक्त सचिव आरडी रावत ने उनको बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग को एक्ट लागू करने व इसकी सूचना भारत सरकार को देने की हिदायत दी गई है। सिरसा ने बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग के डिप्टी सचिव सीमा कुमार ने भी जानकारी दी है कि राज्य का कानून विभाग आनंद मैरिज एक्ट लागू करने पर काम कर रहा है। यह राज्य में जल्द लागू हो जाएगा।
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सिरसा के अनुसार, चंडीगढ़ के अतिरिक्त सचिव (गृह) ने भी पुष्टि की है कि एक्ट लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सिरसा ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में यह एक्ट लागू हो चुका है।