अमेरिका की दुष्कर्म पीडि़ता के वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होंगे बयान दर्ज
टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई अमेरिका की महिला से दुष्कर्म मामले में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज होंगे।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई अमेरिका की महिला से दुष्कर्म मामले में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज होंगे। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब जिला अदालत जज पूनम आर जोशी ने महिला थाना पुलिस की एसएचओ को वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए उचित प्रंबंध करने के लिए कहा है। मामला वर्ष 2015 का है और अब पीडि़ता के बयान दर्ज नहीं हुए थे। अब मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को पीडि़ता के वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जज के सामने पेशी होगी और पीडि़ता के बयान दर्ज किए जाएंगे।
यह है मामला
अप्रैल 2015 में 24 वर्षीय अमेरिका निवासी पीडि़ता ने फ्रांस से ईमेल के जरिए तत्कालीन आईजी को शिकायत भेजी थी। शिकायत में बताया था कि वह प्राइवेट जॉब करती है। कुछ समय पहले वह अकेली भारत घूमने आई थी। ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद वह चंडीगढ़ पहुंची थी। यहां से उसे फ्रांस जाना था। उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने में चार दिन बचे थे। 17 अप्रैल, 2015 की रात पीडि़ता होटल जाने के लिए सेक्टर-17 स्थित बस स्टैंड के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसने वहां से एक ऑटो हायर किया। ऑटो चालक पीडि़ता को होटल दिलवाने के लिए अपने साथ लेकर चला, लेकिन कई जगह तलाशने के बाद जब होटल में रूम नहीं मिला तो ऑटो चालक उसे लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहां चालक ने दोस्त के साथ मिलकर युवती से गैंगरेप किया। घटना के 10 दिन बाद पीडि़ता ने आईजी को ई-मेल के जरिए शिकायत भेजी। सेक्टर-17 महिला थाना पुलिस ने 14 नवंबर 2015 को इस मामले में केस दर्ज किया था। अपनी शिकायत में पीडि़ता ने उस ऑटो का आधा-अधूरा नंबर भी बताया था, जिसमें आरोपित उसे अपने साथ लेकर गया था। पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को आरोपी बलदेव कुमार को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया था।