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चंडीगढ़ में रात 12 बजे के बाद ठेके पर शराब बेची तो लाइसेंस होगा रद

यूटी प्रशासन द्वारा बनाई गई लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की मंगलवार को एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस हेडक्वार्टर में मीfटग हुई।

By Sat PaulEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 01:43 PM (IST)Updated: Wed, 06 Feb 2019 05:07 PM (IST)
चंडीगढ़ में रात 12 बजे के बाद ठेके पर शराब बेची तो लाइसेंस होगा रद

जेएनएन, चंडीगढ़ : यूटी प्रशासन द्वारा बनाई गई लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की मंगलवार को एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस हेडक्वार्टर में मीfटग हुई। इस दौरान तय समय के बाद ठेकों पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस कैंसल करने के साथ कई अहम मुद्दों पर ऑर्डर पास किया गया। इस संबंध में यूटी पुलिस की ओर से जल्द ही एक्साइज डिपार्टमेंट को लेटर लिखा जाएगा। एसएसपी नीलांबरी विजय जगदाले के नेतृत्व में कमेटी ने शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीfटग की। इस दौरान तीनों डिविजन के डीएसपी, सीआइडी डीएसपी रामगोपाल समेत कमेटी के मेंबर मौजूद थे। ऑर्डर पास किया गया कि शहर के पब, बार और डिस्कोथेक 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। ऐसा करने पर उसके ऑनर का लाइसेंस रद किया जाएगा। इसके साथ शराब सर्व करने वाले डिस्कोथेक, पब और बार में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एंट्री नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर ऑनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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थाने में शिकायत लेकर आने वालों का होगा सम्मान

इस दौरान एसएसपी ने आदेश जारी किया कि सभी डीएसपी ऑफिस और थानों में केस लेकर जाने वाले बुजुर्गों, बच्चों, मार्केट कमेटी, वेलफेयर एसोसिएशंस के लोगों को पुलिस सम्मान देगी। उन्हें पानी पिलाकर अच्छे बर्ताव में पूछताछ और कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मीfटग में ट्राईसिटी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा की गई।

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