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हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 19 साल से एक ही जगह कार्यरत एसडीएम का तबादला

अमृतसर में 19 साल से पदासीन एसडीएम राजेश कुमार शर्मा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार ने अमृतसर से स्थानांतरित कर दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 01:02 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 07:03 PM (IST)
हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 19 साल से एक ही जगह कार्यरत एसडीएम का तबादला
हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 19 साल से एक ही जगह कार्यरत एसडीएम का तबादला

जेएनएन, चंडीगढ़। अमृतसर में पदासीन एसडीएम राजेश कुमार शर्मा के लगातार 19 सालों से एक ही शहर में बने रहने के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें अमृतसर से स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले में हाई कोर्ट में दायर किए गए जवाब में पंजाब सरकार ने कहा है कि शर्मा को शिक्षा विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया है।

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उल्लेखनीय है कि लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी की तरफ से एडवोकेट एचएस ढांढी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि शर्मा को 1995 में तहसीलदार के तौर पर नियुक्ति मिली थी। बाद में उनके खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद उन्हें 2013 में एसडीएम के पद पर पदोन्नति दे दी गई। राजेश कुमार को उनके पद से हटाए जाने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया था कि उन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में एफआइआर दर्ज है और उन्हें विभागीय जांच में भी दोषी ठहराया जा चुका है फिर भी वे पिछले 19 सालों से लगातार एक ही स्टेशन पर बने हुए हैं। एक मामले में उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है।

मामले में हाई कोर्ट ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा था कि शर्मा को स्थानांतरित या निलंबित किए जाने की जरुरत है। इस मामले में एक बार फिर वीरवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि शर्मा को एक खाली पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन उनके स्थानांतरण का स्थान नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ की तरफ से शर्मा के नए कार्यस्थल का स्थान न बताए जाने पर नाराजगी जताने पर पंजाब सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि शर्मा को शिक्षा विभाग में चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया है।

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