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ब्लॉक समिति मेंबर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

अवतार सिंह की एडिशनल जिला सेशन जज की अदालत द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 07:40 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 07:40 AM (IST)
ब्लॉक समिति मेंबर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
ब्लॉक समिति मेंबर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

जागरण संवाददाता, मोहाली : महिला को पिस्तौल दिखाकर मार देने की धमकी देने व मारपीट करने के मामले में थाना सोहाना की पुलिस द्वारा नामजद किए अकाली नेता व मौजूदा ब्लॉक समिति मेंबर अवतार सिंह की एडिशनल जिला सेशन जज की अदालत द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने कहा कि जब हथियार थाने में जमा है तो पुलिस द्वारा यह मामला कैसे दर्ज कर लिया गया। उन्होंने दहेज मांगने व मारपीट मामले में पीड़ित महिला के ससुराल परिवार के चार मेंबरों सास बलजिदर कौर, चाचा ससुर अजैब सिंह, ससुर लाभ सिंह की अग्रिम जमानतों को भी मंजूर करते पुलिस की कहानी पर सवालिया निशान लगाए हैं, जबकि अदालत का यह भी कहना है कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप केस की पैरवी दौरान देखे जाएंगे। उधर, अकाली नेता अवतार सिंह मौली बैदवान का कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से जुड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके द्वारा एसएसपी के पास इस मामले को खारिज करने संबंधी जो याचिका दी गई है और इस याचिका पर एसपी सिटी के पास बयान दर्ज करवाने के अलावा कई सुबूत भी पेश कर दिए गए हैं, जल्द फैसला उनके हक में आएगा। उन्होंने कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह गांव के मौजिज व्यक्ति होने के नाते लड़के के परिवार के साथ थाने गए थे, जबकि लड़का दिल्ली पुलिस में होने के कारण अभी भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। बताने योग्य है कि सोहाना पुलिस ने पूर्व सरपंच व मौजूदा ब्लॉक समिति मेंबर अवतार सिंह सहित कईयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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