अपार्टमेंट एक्ट के लिए लोगों से सुझाव लेगा प्रशासन
मोहाली में अपार्टमेंट एक्ट का अधिकार है। इसकी अलग से रजिस्ट्री होती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंचकूला और मोहाली में अपार्टमेंट एक्ट का अधिकार है। इसकी अलग से रजिस्ट्री होती है। लेकिन चंडीगढ़ में इस पर रोक है। लेकिन इसकी मांग बड़े स्तर पर हो रही है। यूटी प्रशासन शहर में अपार्टमेंट एक्ट को लेकर लोगों से सुझाव लेगा इसके साथ-साथ पंजाब और हरियाणा की पॉलिसी को स्टडी किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रशासन से शहर में अपार्टमेंट एक्ट को लेकर जवाब मांगा हुआ है। हाई कोर्ट ने प्रशासन को कहा है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे शहर का आर्किटेक्चर भी खराब ना हो और शहर का हेरिटेज भी बचा रहे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपार्टमेंट एक्ट को लेकर सुनवाई चल रही है शहर की एक रेजिडेंट एसोसिएशन ने अपार्टमेंट एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। शहर के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट मास्टर प्लान में इसकी सिफारिश थी। लेकिन इस सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया गया था। प्रापर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकूला की तरह अपार्टमेंट व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था की सुविधा मिले। इसके लिए मास्टर प्लान में एक बार फिर इसका प्रावधान करने को कहा है। एसोसिएशन के अनुसार वह शहर के लोगों की इस मांग को होम मिनिस्ट्री के पास भी रखेंगे। ड्राफ्ट में यह था प्रावधान
ड्राफ्ट मास्टर प्लान में एक हजार वर्ग गज से अधिक के प्लाट में हर फ्लोर में दो यूनिट तथा एक हजार वर्ग गज से कम के प्लाट में हर फ्लोर में एक यूनिट की परमिशन देने की बात कही गई थी। इसके लिए प्लाट के मौजूदा एफएआर तथा ग्राउंड कवरेज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना था।प्रापर्टी कंसल्टेंट्स के अनुसार अपार्टमेंट एक्ट शहर में लागू करने में कोई परेशानी नहीं है। चंडीगढ़ में प्रशासन कोठियों की हर फ्लोर की रजिस्ट्रेशन अलग से करता है लेकिन यह रजिस्ट्रेशन अपार्टमेंट के रूप में नहीं बल्कि कोठी के एक हिस्से के रूप में होती है। मौजूदा समय में कोठी की ग्राउंड फ्लोर को 50 प्रतिशत, फर्स्ट फ्लोर को 30 प्रतिशत तथा टॉप फ्लोर को 20 प्रतिशत के रूप में मानकर रजिस्ट्रेशन की जाती है। पंचकूला मोहाली में अपार्टमेंट एक्ट की सुविधा
चंडीगढ़ के पड़ोसी शहरों पंचकूला तथा मोहाली में अपार्टमेंट एक्ट लागू है। चंडीगढ़ में प्रशासन ने एक बार पहले अपार्टमेंट एक्ट लागू करने का प्रयास किया था । लेकिन शहर के वीआईपी इलाकों में इसके विरोध के चलते यह सिरे नहीं चढ़ सका। शहर में अधिकांश कोठियों की खरीद फरोख्त उनके हिस्सों के अनुसार हो रही है। अपार्टमेंट एक्ट के बाद न केवल लोगों को बैंक से लोन मिलने में आसानी होगी बल्कि हर व्यक्ति को अपने अपार्टमेंट का नक्शा पास करवाने में भी आसानी होगी। मौजूदा समय में शहर की कई कोठियों में वायलेशन का कारण प्रापर्टी को लेकर विवाद है। हर फ्लोर की अपार्टमेंट के अनुसार रजिस्ट्री होने से यह दिक्कत दूर हो जाएगी। चंडीगढ़ में अधिकांश कोठियां चार मरला से लेकर दस मरला की है। इन सभी कोठियों में हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट होगा। खंडहर हो रही कोठी
शहर में सैकड़ों प्रापर्टी खाली है। इनमें से अधिकांश प्रापर्टी के मालिक विदेशों में है। देखरेख के अभाव में यह प्रापर्टी खंडहर हो रही है। प्रापर्टी पर कब्जे के डर के कारण भी मालिक इन्हें किराए पर नहीं दे रहे। अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से जहां मालिक प्रापर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर न केवल कमाई कर सकेंगे बल्कि प्रापर्टी को भी मेंटेंन रख सकेंगे। बड़े स्तर पर मांग
प्रापर्टी कंसल्टेंट सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से उन लोगों को फायदा होगा जो शहर में प्रापर्टी खरीद नहीं पाते। शहर के वीआईपी इलाकों में 1 कनाल से 6 कनाल तक की कोठियां है। इन कोठियों के अपार्टमेंट में बदलने से वीआईपी इलाकों में भी लोग प्रापर्टी खरीद सकेंगे। अपार्टमेंट एक्ट समय की जरूरत है। इसे शहर में बहुत पहले लागू कर देना चाहिए। हाउसिग को प्राब्लम को इससे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रापर्टी भी लोगों की पहुंच में होगी। शहर के लोगों की यह लंबे समय से मांग चली आ रही थी।