सेना या शहीदों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई
सेना शहीद जवानों या फिर मौजूदा डिफेंस पर्सोनल का आगामी लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल इस्तेमाल करता है तो उस पर इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
By Edited By: Published: Sun, 24 Mar 2019 09:57 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 03:01 AM (IST)
विशाल पाठक, चंडीगढ़। सेना, शहीद जवानों या फिर मौजूदा डिफेंस पर्सोनल का आगामी लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल इस्तेमाल करता है, तो उस पर इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों के नाम पर अब भी राजनीति हो रही है। कई राजनीतिक दलों ने इसे चुनाव मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो कई राजनीतिक दलों ने शहीद जवानों के नाम पर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की। इन सबको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल सेना या शहीद जवानों द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानी को चुनाव रंग न दे। रैली में शहीदों के फोटो, नाम पर भी पाबंदी रैली के दौरान शहीदों के फोटो और उनके नाम लेने पर चुनाव विभाग ने पाबंदी लगा दी है।
चुनाव विभाग ने राजनीतिक पार्टियों को फेसुबक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सेना या शहीद जवानों को किसी भी प्रकार का कोई वीडियो या पोस्ट अपलोड करने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। ग्राउंड बुकिंग और जनसभा के लिए 48 घंटे पहले मंजूरी ग्राउंड बुकिंग, रैली या जनसभा करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 48 घंटे पहले मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए डीसी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। जहां नगर निगम, फायर ऑफिस और पुलिस विभाग के कर्मचारी उपलब्ध होंगे। ताकि कोई भी राजनीतिक दल ग्राउंड बु¨कग, रैली या जनसभा के लिए किसी भी प्रकार से कोई मंजूरी मांगता है, तो उसे चंद घंटों में अनुमति मिल सके। सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार व रैली डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार, रैली और जनसभा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक कोई भी पार्टी सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही प्रचार-प्रसार कर सकेगी। रात 10 बजे के बाद शहर में किसी भी प्रकार से जनसभा, रैली या प्रचार करने पर चुनाव विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
चुनाव विभाग ने राजनीतिक पार्टियों को फेसुबक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सेना या शहीद जवानों को किसी भी प्रकार का कोई वीडियो या पोस्ट अपलोड करने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। ग्राउंड बुकिंग और जनसभा के लिए 48 घंटे पहले मंजूरी ग्राउंड बुकिंग, रैली या जनसभा करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 48 घंटे पहले मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए डीसी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। जहां नगर निगम, फायर ऑफिस और पुलिस विभाग के कर्मचारी उपलब्ध होंगे। ताकि कोई भी राजनीतिक दल ग्राउंड बु¨कग, रैली या जनसभा के लिए किसी भी प्रकार से कोई मंजूरी मांगता है, तो उसे चंद घंटों में अनुमति मिल सके। सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार व रैली डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार, रैली और जनसभा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक कोई भी पार्टी सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही प्रचार-प्रसार कर सकेगी। रात 10 बजे के बाद शहर में किसी भी प्रकार से जनसभा, रैली या प्रचार करने पर चुनाव विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
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