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चार वर्षीय बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले को 10 साल कैद Chandigarh News

बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। बच्चे ने बातचीत में बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की थी।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 06:12 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 06:12 PM (IST)
चार वर्षीय बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले को 10 साल कैद Chandigarh News
चार वर्षीय बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले को 10 साल कैद Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। चार वर्षीय बच्चे से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी को शुक्रवार को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले प्रदीप के खिलाफ पीडि़त बच्चे की मां की शिकायत पर धारा-377 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया था। बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। बच्चे ने बातचीत में बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की थी। आरोपित ने बच्चे को खाने का सामान देने का बहाना कर बुलाया और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा था। 

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नाबालिग भांजी से छेड़छाड़ करने वाले मामा को छह साल की कैद

नाबालिग भांजी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले मामा को शुक्रवार को जिला अदालत ने छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। उसे 28 जनवरी को जज पूनम आर जोशी की कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्ची की शिकायत सेक्टर-11 थाने में दर्ज करवाई थी। नाबालिग ने बताया था कि दस जनवरी, 2019 को वह अपनी नानी के घर गई थी। नानी का घर उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। नानी के घर पर किचन में काम कर रही थी। तभी वहां पर उसका मामा शराब के नशे में आया औैर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग घबरा गई और चिल्लाने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो गए और सारी बात नाबालिग के स्वजनों को बताई। इसके बाद जब पीडि़ता ने क्लास टीचर को सारी बात बताई तो युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।


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