ओलंपियन अभिनव बिंद्रा ने दायर किया जवाब, कहा-हादसे से पहले ही बेच चुके थे कार Chandigarh News
अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि उन्होंने अपनी कार सेक्टर-सात सी स्थित खान बाजार प्रॉपर्टीयर राशिद खान (मिडिएटर) को पांच नवंबर 2015 को ही बेचने के लिए दे दी थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। कार से हुए हादसे के मामले में अभिनव बिंद्रा ने बुधवार को जिला अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि वह अपनी कार को हादसे से पहले ही बेच चुके थे।
इस मामले में अब कार चालक बंटी के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उसे नोटिस जारी किया है। हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई थी। मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। जवाब में अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि उन्होंने अपनी कार नंबर पीबी65एच 3049 को सेक्टर-सात सी स्थित खान बाजार प्रॉपर्टीयर राशिद खान (मिडिएटर) को पांच नवंबर, 2015 को ही बेचने के लिए दे दी थी।
26 जनवरी, 2016 को राशिद ने यह कार पंजाब के मानसा शहर निवासी नितिन बंसल को बेच दी थी। बताया कि जब उन्होंने यह कार राशिद को पांच नवंबर को दी थी, तब राशिद ने लिखित तौर पर दिया था कि अगर इस कार से कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए राशिद ही जिम्मेदार होगा।
इसके अलावा जब यह कार आगे नितिन को दी गई तो बिंद्रा ने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पूरी कार्रवाई करने के बाद कार का अधिकार नितिन को सौंप दिया था। बिंद्रा ने कहा कि नितिन ने भी जब कार का अधिकार उन्हें दिया गया तो उसने लिखित में स्वीकार किया कि बिंद्रा ने यह कार उन्हें बेच दी है।
70 लाख रुपये मुआवजे की मांग
पंजाब के शहर बनूड़ के गांव खिजरगढ़ निवासी 56 वर्षीय मुख्तियार ¨सह ने अदालत में सिविल सूट दायर किया था। अपने इस केस में उन्होंने अभिनव बिंद्रा, कार चालक बंटी और द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी (कार इंश्योरेंस कंपनी) को पार्टी बनाया था।
तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्होंने 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। बताया कि उनका 32 वर्षीय बेटा मंगत सिंह जंक डीलर था और 10 हजार रुपये महीना कमाता था। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार का कहना है कि कार चालक के साथ कार का मालिक भी हादसे के लिए बराबर का जिम्मेदार है।