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अब 21 तरह की दिव्यांगता में मिलेगा एक्ट का लाभ

-मंत्री रजिया सुल्ताना ने राज्य सलाहकार बोर्ड की पहली मीटिंग में दी जानकारी -स्पेशल होम के म

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 03:01 AM (IST)
अब 21 तरह की दिव्यांगता में मिलेगा एक्ट का लाभ
अब 21 तरह की दिव्यांगता में मिलेगा एक्ट का लाभ

-मंत्री रजिया सुल्ताना ने राज्य सलाहकार बोर्ड की पहली मीटिंग में दी जानकारी

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-स्पेशल होम के मूल्यांकन को डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में बनाई कमेटिया

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (आरपीडबल्यूडी), एक्ट 2016 के अंतर्गत बनाए गए राज्य सलाहकार बोर्ड की पहली मीटिंग में महिला एवं बाल विकास मंत्री रजिया सुल्ताना दिव्यांगों के लिए किए गए प्रबंधों का मूल्यांकन किया। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में दिमागी तौर पर कमजोर पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे स्पेशल होम के काम-काज और प्रबंधों का जायजा लिया। रजिया सुल्ताना ने बताया कि 14 नई तरह की दिव्यांगता को सूची में शामिल करने के साथ अब 21 तरह की दिव्यांगता इस एक्ट के घेरे में आ गई है।

इसके चलते अब ज्यादा संख्या में दिव्यांगों को कल्याणकारी स्कीमों का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस समय चार जिलों अमृतसर, लुधियाना, कपूरथला और राजपुरा (पटियाला) में दिमागी तौर पर कमजोर लोगों के लिए स्पेशन होम चलाए जा रहे हैं। इनमें से कपूरथला व अमृतसर वाले स्पेशल होम लड़कियों और बाकी लड़कों के लिए हैं। इनके मूल्याकन के लिए संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में कमेटिया बनाई गई हैं। 14 नई तरह की दिव्यांगता शामिल

पहले 7 तरह की दिव्यांगता को सूची मे शामिल किया गया था। इनमें अंधापन, कमजोर नजर, कुष्ठ रोग, बहरापन, चलने-फिरने में तकलीफ, मंद बुद्धि रोग और मनोविज्ञानक रोग शामिल थे। अब कुल 21 तरह की दिव्यांगता इस एक्ट के घेरे में लाई गई हैं। अब 14 नई तरह की दिव्यांगताओं में कुष्ठ रोग, लकवा, बौनापन, तेजाबी हमलों के पीड़ित, मानसिक तौर पर कमजोर, याददाश्त संबंधित दिव्यांगता, पठ्यों का कम विकसित होना, बहरापन, सुनने में तकलीफ, मल्टीपल सकैलरोसिस, पारकिनसन्ज डिजीज, हिमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिक्कल सैल जैसे रोग भी दिव्यांगता एक्ट में शामिल हैं। नौकरियों में बढ़ा आरक्षण

नए एक्ट का महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें दिव्यांगों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 फीसद से बढ़ाकर 4 फीसद और उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण 3 फीसद से 5 फीसद कर दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत 18 साल तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने की सुविधा भी रखी गई है।


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