विधायक ने रुकवाया कम्युनिटी सेंटर की जमीन पर हो रहा निर्माण
बरवाला मार्ग पर स्थित चंडीगढ़ अपार्टमेंट नामक सोसाइटी में पार्क और कम्युनिटी सेंटर के लिए खाली पड़ी जगह पर अवैध निर्माण मंगलवार को रुकवा दिया गया।
संस, डेराबस्सी : बरवाला मार्ग पर स्थित चंडीगढ़ अपार्टमेंट नामक सोसाइटी में पार्क और कम्युनिटी सेंटर के लिए खाली पड़ी जगह पर अवैध निर्माण मंगलवार को रुकवा दिया गया। डेराबस्सी विधायक एनके शर्मा और सोसाइटी के बाशिदों ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने बताया कि यहां अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा था।
इस मामले में सोसायटी के निवासियों ने बताया कि 20 साल पुरानी इस सोसाइटी में पार्क और कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन छोड़ी गई थी, लेकिन कुछ नेताओं की शह पर प्रॉपर्टी डीलरों ने यह जगह बेच दी । उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद के अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्हें अदालत का सहारा लिया।
अवैध कब्जे को लेकर डेराबस्सी के हलका विधायक एनके शर्मा समेत कई अकाली नेताओं व सोसाइटी निवासियों ने मौके पर पहुंचकर रोष प्रकट कर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की।
दरअसल सोसाइटी निवासी अशोक बिश्नोई, परीक्षित, मनीष कुमार और पार्षद शिव टोनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर डेराबस्सी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने जमीन को बिल्डर की बजाय नगर परिषद की प्रॉपर्टी बताया। उन्होंने याचिका में नगर परिषद, बिल्डर की कंपनी और निजी तौर पर बिल्डर को पार्टी बनाया है। इस पर कोर्ट ने स्टेटस-को के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त मुकर्रर की है।
स्टेटस-को के आर्डर लेकर चंडीगढ़ अपार्टमेंट में मौके पर पहुंचे एमएलए एनके शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला प्रधान मुकेश गांधी, वार्ड के पूर्व पार्षद शिवकुमार टोनी ने सोसायटी वासियों के सामने बिल्डर द्वारा फाइनल किया हुआ नगर परिषद से मंजूर नक्शा पेश किया। उनका कहना था कि 5 साल पहले नगर परिषद इस सोसाइटी को अंडरटेक कर चुकी है, लेकिन बिना किसी मंजूरी के बिल्डर इस जगह पर कुछ कांग्रेसी नेताओं की शह पर निर्माण कार्य करा रहा था।
दूसरी ओर बिल्डर गुरशरण बत्रा ने बताया कि कोई अवैध कब्जा नहीं हो रहा है। सिर्फ जमीन पर रिटेनिग वाल का निर्माण हो रहा था। सोसाइटी वालों ने 24 मई को उन्हें लिख कर दिया था कि नलकूप लगाने के लिए नगर परिषद को लैंड ट्रांसफर की जाए। वह सिर्फ डेढ़ सौ गज जगह को चिह्नित कर रहे थे। जो भी काम होना है, वह नगर परिषद कराएगी। वहीं ईओ जगजीत सिंह जज ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। सभी रिकॉर्ड देखकर ही इस मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी।