चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण की भरमार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिराई 13 कमर्शियल इमारतें
कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर मोहाली गिरीश दयालन के नेतृत्व में शुरू की गई थी। कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार वरिंदर धूत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था।
मोहाली, जेएनएन। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर वीरवार को प्रशासन ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 100 मीटर दायरे में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में 13 कमर्शियल इमारतों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर मोहाली गिरीश दयालन के नेतृत्व में शुरू की गई थी। कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार वरिंदर धूत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था।
विरोध कर रहे लोगों को लिया हिरासत में
प्रशासन की इस कार्रवाई का गांव भबात की काउंसलर हरप्रीत कौर के पति हरप्रीत सिंह प्रीत व स्थानीय प्रॉपर्टी मालिकों ने जमकर विरोध भी किया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और विरोध करने वाले सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया।
हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
गौर हो कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में नाजायज निर्माण को ध्वस्त करने के लिए हाईकोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने अवैध निर्माण हटाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार पभात क्षेत्र में कुल 81 निर्माण अवैध पाए गए थे।
जल्द ही बाकी अवैध निर्माण को भी गिरा दिया जाएगा। लोगों के विरोध को देखते हुए इस कार्रवाई को अलग-अलग फेज में बांटकर अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इसकी वीडियोग्रॉफी भी करवाई जा रही है।
मनवीर सिंह गिल, कार्यकारी आफिसर नगर काउंसिल।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें