अब होम क्वारंटाइन, पब्लिक प्लेस पर थूकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
वाहनों में लोगों के बैठने की संख्या और फिज़िकल डिस्टनसिंग की उल्लंघन करने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
चंडीगढ़ [विशाल पाठक]। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। पूरे देश में चंडीगढ़ पहला शहर हैं, जहां अब होम क्वारंटाइन, पब्लिक प्लेस पर थूकने और दुकानों व कॉमर्शियल जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं भरता है। उस पर आइपीसी की धारा-188 के तहत केस रजिस्टर्ड कर गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को इस संदर्भ में एपीडेमिक डीजीज एक्ट 1897 के रुल 12.9 के तहत नोटिफिकेशन जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रशासन के अलग-अलग विभागों को इसकी सूचना दे दी है। ताकि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करें, उस पर जुर्माना लगाया जाए।
इन लोगों को होगी चालान करने की पावर
-तहसीलदार और नायब तहसीलदार
-एडिशनल/ज्वाइंट कमीश्नर
-नगर निगम के मेडिकल आफिसर
-स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल आफिसर
-स्टेशन हाउस आफिसर (एसएचओ)
-डीसी द्वारा चालान के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को
नियम जुर्माना
-होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये
-पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 500 रुपये
-दुकानदारों और कॉमर्शियल प्लेस पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 500 रुपये
वाहनों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर
बस 3 हजार रुपये
कार 2 हजार रुपये
ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर 500 रुपये