नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो लोगों को 20-20 साल की कैद
चंडीगढ़ की अदालत ने एक नाबानिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को 20-20 सल कैद की सजा सुनाई।
जेएनएन, चंडीगढ़। 14 साल की नाबालिग लड़की को दो लाेगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। अदालत ने दाेनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। लड़की हिमाचल प्रदेश के परवाणू की रहनेवाली है। एक युवक ने उससे जान पहचा कर ली और फिर उसे शापिंग कराने का बहाने चंडीगढ़ ले आया। यहा उसने लड़की को एक कमरे में बधक बनाकर दोस्त के साथ मिलकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।
चंडीगढ़ कोर्ट वीरवार को इस ममले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों पर 1.58 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी उत्तरप्रदेश के सहारनपुर निवासी सलमान उर्फ लक्की और चंडीगढ़ के गांव फैदा निवासी गंगा कुमार उर्फ सोनू है। इस संबंध में पुलिस में मामला 5 नंवबर 2017 को दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अदालत ने वीरवार को इस मामल में फैसला सुनाया।
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, परवाणू निवासी 14 वर्षीय नाबालिग ने अपन बयान में बताया कि उसकी चंडीगढ़ के सेक्टर-47 में रहने वाला सलमान की जान पहचान थी। दाेनों की घटना से चार महीने पहले ही जान पहचान हुई थी। सलमान ने एक दिन लड़की का शॉपिंग कराने की बात कही और उसे बहाने से चंडीगढ़ ले आया।
लड़की के अनुसार, चंडीगढ़ लाकर सलमान ने उसे सेक्टर-47 में अपने करे में ले गया। उसने उसे कमरे में बंधक ना लिया और अपने दोस्त गंगा कुमार के साथ मिलकर उससे दुष्कर्म किया। नाबालिग किसी तरह वहां से बच निकली। इसके बाद भी सलमान ने उसका पीछा किया और उसे सेक्टर-44 स्थित पार्क में पकड़ लिया। वारदात के समय सलमान ने शराब पी रखी थी।
सेकटर 44 के पार्क में भी सलमान ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने इसका विरोध किया तो वह उसके साथ मारपीट करने लगा। लड़की के साथ मारपीट होता देखकर किसी व्यक्ति ने चाइल्ड हेल्पलाइन में फोन कर दिया। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम वहां पहुंची।
टीम को अाता देख आरोपित सलमान वहां से भाग गया। लड़की ने टीम को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारेमें बताश। इसके बाद टीम ने इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने लड़की का बयान लेकर आरेपित सलमान और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे बाद अदालत ने वीरवार काे दोनों को सजा सुनाई।