सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत, मृतक के परिवार को मिला इतना मुआवजा
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए मनीमाजरा निवासी राजिंद्र कुमार के परिवार को 20,85,928 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए है।
राजन सैनी, चंडीगढ़:मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए मनीमाजरा निवासी राजिंद्र कुमार के परिवार को 20,85,928 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए है। ट्रिब्यूनल ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक को मिलकर पीडि़त परिवार को मुआवजा देने के लिए आदेश दिए है। मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर ड्राइवर और ट्रक के मालिक से एक करोड़ मुआवजे की मांग की थी।
याचिका दायर कर परिवार ने कहा कि मनीमाजरा निवासी राजिंद्र कुमार चंडीगढ़ के रामदरबार मे विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट में काम करता था। राजिंद्र ट्रांसपोर्ट की बलेरो पिकअप चलाता था। 20 फरवरी, 2017 के दिन दोपहर 12 बजे राजिंद्र बलेरो पिकअप में ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर हरियाणा के शहर साहा के लिए जा रहा था। रास्ते में जब वह बरवाला के पास पहुंचा तभी एक ट्रक जिसका नंबर एच पी -12-3620 तेज गति से आया और उसने राजिंद्र की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस घटना में राजिंद्र कुमार को काफी चोटे आई और उसे वहांं के लोगों ने पंचकुला स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई।
ट्रक ड्राइवर की थी गलती
परिवार ने दायर याचिका में कहा कि 25 वर्षीय राजिंद्र कुमार विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और 10 हजार रुपये महीना कमाता था। बताया कि परिवार में मृतक की पत्नी, दो बेटियां, मृतक की बहन और मां है जो पूरी तरह से राजिंद्र पर भी निर्भर थी। कहा कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। यदि ट्रक ड्राइवर ध्यान से ट्रक चलाता तो हादसा न होता। परिवार ने याचिका में एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की। ट्रक के ड्राइवर और ट्रक के मालिक ने कहा कि हादसा ट्रक ड्राइवर की वजह से नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवर को मामले में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने ट्रक के ड्राइवर और मालिक द्वारा मृतक के परिवार को 20,85,928 रुपये मुआवजे के तौर पर देने के लिए आदेश दिए हैं।