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ओवरचार्जिग, शुल्क लेने के बावजूद स्लिप न देने पर एमसी खारिज कर देगा पार्किग का ठेका

नए एमओयू में अन्य वॉयलेशन होने पर हर बार बढ़ती जाएगी जुर्माने की राशि।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 09:56 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 09:56 PM (IST)
ओवरचार्जिग, शुल्क लेने के बावजूद स्लिप न देने पर एमसी खारिज कर देगा पार्किग का ठेका
ओवरचार्जिग, शुल्क लेने के बावजूद स्लिप न देने पर एमसी खारिज कर देगा पार्किग का ठेका

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़ : नगर निगम ने शहर की पेड पार्किग के लिए जो नया एमओयू तैयार किया है, उसके तहत अब ओवरचार्जिग करने, शुल्क लेने के बावजूद स्लिप न देने, कोई भी स्मार्ट फीचर गायब होने और कमर्शियल गतिविधि करने पर छठी बार पकड़े जाने पर ठेका खारिज कर दिया जाएगा। जबकि इस तरह की शर्ते पहले बने एमओयू में शामिल नहीं थी। एमओयू के अनुसार लगातार पांचवीं बार इस तरह की वॉयलेशन होने पर जुर्माना लिया जाएगा। हर बार जुर्माने के रेट बढ़ते जाएंगे। जबकि छठीं बार कंपनी का लाइसेंस खारिज करने के बाद नगर निगम पेड पार्किग में कब्जा कर लेगा। ऐसी स्थिति में नगर निगम कंपनी का पेड पार्किग में लगे स्मार्ट फीचर और उपकरण भी उन्हें वापस नहीं देगा। जबकि अन्य वॉयलेशन में सिर्फ जुर्माने की राशि रखी गई है। मालूम हो कि इससे पहले शहर की स्मार्ट पार्किग चलाने वाली आर्य इंफ्रा कंपनी को भी नगर निगम ने ओवरचार्जिग करते हुए पकड़ा था। स्मार्ट फीचर कई बार गायब मिले थे लेकिन नगर निगम उसका ठेका खारिज नहीं कर पा रहा था। जिस कारण दिक्कत बढ़ गई थी। उस समय सिर्फ समय पर किस्त जमा न करवाने पर ही ठेका बीच में खारिज करने का प्रावधान शामिल किया गया था। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव से पहले किस्त जमा न होने पर नगर निगम ने पार्किग में कब्जा कर लिया था। इस समय नगर निगम के अपने कर्मचारी पेड पार्किग चला रहे हैं। जिस कारण नगर निगम के अन्य काम ठप पड़े हुए हैं। अगले सप्ताह टेंडर निकाल दिया जाएगा : कमिश्नर

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कमिश्नर केके यादव का कहना है कि सोमवार को सदन की बैठक ने जो नए एमओयू की शर्ते पास की हैं। उसके अनुसार अगले सप्ताह टेंडर निकाल दिया जाएगा। पूरे शहर की पार्किग स्थलों को दो जोन में बांटा गया है। किस वॉयलेशन में कब-कब कितने रुपये का लगेगा जुर्माना

वॉयलेशन पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पांचवीं बार

कर्मचारी अगर बिना वर्दी के पाए गए 500 1500 2500 5000 10000

किसी चालक के साथ मिसबिहेव करने पर 500 2500 2500 5000 10000

अवैध पार्किग होने पर 500 1500 2500 5000 10000

किसी भी तरह की अन्य वॉयलेशन होने पर 500 1500 2500 5000 10000 नीचे दिए गए वॉयलेशन पर छठी बार ठेका कर दिया जाएगा खारिज

ओवरचार्जिग 1500 2500 5000 7500 10000

पार्किग स्लिप न देने पर 1500 2500 5000 7500 10000

कमर्शियल गतिविधि करने पर 1500 2500 5000 7500 10000

कोई भी स्मार्ट फीचर न होने पर 1500 2500 5000 7500 10000 यह नए पार्किग स्थल है जो अब तक निशुल्क चल रहे थे लेकिन अब पेड हो जाएंगे।

-सेक्टर-34 में डिस्पेंसरी के सामने

-सेक्टर-34 में पुलिस स्टेंशन के सामने

-सेक्टर-34 के गुरुद्वारे के सामने

-सेक्टर-20सी के दक्षिण मार्ग पर गुरुद्वारे के पास

-सेक्टर-20डी में एससीओ एक से 33 के सामने

-सेक्टर-26 में एससीओ एक से 31 के सामने (यहां पर अधिकतर होटल और रेस्तरां हैं)

-सेक्टर-26 में एससीओ 31 से 62 के सामने

-मनीमाजरा में एससीओ 801 से 844 के सामने

-मनीमाजरा में मीना बाजार के सामने

-मनीमाजरा के पाकेट नंबर-6 में एससीओ 902 से 916 के सामने

-सेक्टर-17 में बस स्टैंड के बाहर

-सेक्टर-17 के डाक घर के बाहर

-सेक्टर-17 के सर्कस ग्राउंड की पार्किग

-सेक्टर-17 के पुलिस थाने के बाहर

-सेक्टर-22 की बिजवाडा मार्केट (हिमालय मार्ग)

-सेक्टर-22 में परेड ग्राउंड के सामने की पार्किग

-सेक्टर-9 में ग्रेवाल आइ इंस्टीट्यूट के सामने और पिछली तरफ

-सेक्टर-16 के रोज गार्डन के प्रवेश द्वार के सामने (मध्य मार्ग की तरफ) 12 घंटे के बाद रेट चार गुने होने पर सबसे ज्यादा असर होटल में रहने वालों पर

12 घंटे के बाद वाहन पार्किग में पार्क होने पर शुल्क चार गुना बढ़ जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों और पर्यटकों पर पड़ेगा जोकि चंडीगढ़ में आकर सेक्टर-35, 43और 26 में बने होटलों में रहते हैं क्योंकि अधिकतर लोग शाम को आ जाते हैं और अगले दिन दोपहर 12 बजे होटल से वापस जाते हैं। मालूम हो कि 12 घंटे बाद कार चालक से 40 रुपये चार्ज किए जाएंगे।


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