Move to Jagran APP

सरकारी दफ्तरों में अब हर काम होगा तय सीमा में, नहीं तो डीलिंग हेड पर होगी कार्रवाई Chandigarh News

यूटी प्रशासन ने पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट को चंडीगढ़ में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तय समय में काम न होने पर ब्रांच सुपरिंटेंडेंट पर गाज गिरेगी।

By Edited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 11:21 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 03:49 PM (IST)
सरकारी दफ्तरों में अब हर काम होगा तय सीमा में, नहीं तो डीलिंग हेड पर होगी कार्रवाई  Chandigarh News
सरकारी दफ्तरों में अब हर काम होगा तय सीमा में, नहीं तो डीलिंग हेड पर होगी कार्रवाई Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। अब आपको काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एप्लीकेशन देने के बाद उस काम को तय समय में पूरा करना ब्रांच की जिम्मेदारी होगी। इसमें फेल होने पर ब्रांच सुपरिंटेंडेंट पर गाज गिरेगी। यूटी प्रशासन ने पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट को चंडीगढ़ में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में डीसी ऑफिस की विभिन्न ब्रांच से जुड़ी 40 सर्विसेज की समय सीमा निर्धारित कर दी गई हैं। इसमें सर्विस की समय सीमा ही नहीं, उस सर्विस से जुड़े डेजिग्नेटेड अधिकारी, फ‌र्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेंट अथॉरिटी भी तय कर दी गई है।

अब अगर काम समय पर नहीं होता तो इन अथॉरिटी को शिकायत की जा सकती है। साथ ही काम में देरी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। यूटी प्रशासन ने दो साल पहले जो राइट टू सर्विस कमीशन बनाया था उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया है। रिटायर्ड आइएएस केके जिंदल इस कमीशन के चेयरमैन हैं। अभी डीसी ऑफिस की ब्रांच के लिए ही समय सीमा तय की है। दूसरे डिपार्टमेंट भी जल्द इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।

कौन सी सर्विस कितने समय में मिलेगी इवेंट की मंजूरी
रोड शो, शोभायात्रा, नगर कीर्तन, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जैसे इवेंट की मंजूरी डीसी ऑफिस की एमए ब्रांच को कुल 11 दिन में देनी होगी। इसमें चार दिन एसएसपी, चीफ फायर ऑफिसर जैसे अधिकारियों को लेटर भेजकर एनओसी लेने के लिए होंगे। एनओसी के बाद सात दिन में मंजूरी हर हाल में देनी होगी। ब्रांच सुपरिंटेंडेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे। जबकि एडीसी फ‌र्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और डीसी सेकेंड अपीलेंट अथॉरिटी होंगे। सर्विस में दिक्कत होने पर इनसे अपील की जा सकती है।

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर
डॉक्यूमेंट्स पर काउंटर सिग्नेचर में भी समय सीमा दो पार्ट में रखी गई है। पहले पार्ट में चार दिन संबंधित अथॉरिटी जैसे बर्थ एंड डेथ डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार मैरिजेज को लेटर भेजकर सही गलत पर रिपोर्ट मांगी जाएगी। पार्ट-टू में अथॉरिटी से सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद सात दिन में काउंटर साइन कर वापस देने होंगे। इसमें भी एडीसी और डीसी पहली दूसरी अपीलेंट अथॉरिटी होंगे। नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर/कोर्ट फीस ऑर्डर का रिफंड डीसी ऑफिस की एसटीए ब्रांच को नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर/कोर्ट फीस ऑर्डर का रिफंड कुल 35 दिनों में करना अनिवार्य होगा। इसमें पार्ट-एक में पांच दिन के अंदर रिफंड की एप्लीकेशन तहसीलदार को भेजकर वेरिफिकेशन करानी होगी। पार्ट-टू में अगले 30 दिन के अंदर तहसीलदार से वेरीफिकेशन के बाद कंपीटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेकर रिफंड का ऑनलाइन बिल तैयार करना होगा। इसमें फ‌र्स्ट अपीलेट डीसी और सेकेंड रेवेन्यू कमिश्नर होंगे।

ट्रेजरी चालान रिफंड
ट्रेजरी चालान रिफंड की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले चरण में पांच दिन का समय तहसीलदार को रिफंड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए होगा। वेरिफिकेशन के बाद दूसरे चरण में 10 दिन के अंदर रेवेन्यू कमिश्नर को केस भेजने से पहले कलेक्टर की मंजूरी इस पर लेनी होगी। तीसरे पार्ट में 20 दिन का समय सेंक्शन ऑर्डर की रिसिप्ट मिलने के बाद ट्रेजरी को ऑनलाइन बिल भेजकर रिफंड का होगा। इसमें भी अपीलेंट अथॉरिटी डीसी और रेवेन्यू कमिश्नर होंगे।

रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी
रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी 15 दिनों के अंदर एसटीए ब्रांच को देनी होगी। एडीसी और डीसी इसमें अपीलेंट अथॉरिटी होंगे।

पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन
कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन 27 दिनों में करनी होगी। पार्ट-एक में सात दिनों के अंदर एनओसी रिपार्ट के लिए एसएसपी को लेटर लिखना होगा। दूसरे पार्ट में एनओसी रिपोर्ट मिलने के बाद 20 दिनों में अथॉरिटी को सर्टिफिकेट जारी करना होगा। वेलफेयर सोसायटी रजिस्ट्रेशन में भी यही प्रक्रिया और इतना ही समय लगेगा। एडीसी और डीसी अपीलेंट अथॉरिटी होंगे।

प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस
किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को लाइसेंस के लिए डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन ब्रांच के पास आवेदन करना होगा। पहले सात दिनों में एसएसपी से वेरिफिकेशन होगी। एनओसी मिलने के बाद 30 दिनों में लाइसेंस सर्टिफिकेट जारी करना होगा।

गांव स्तर के डॉक्यूमेंट्स
डीसी ऑफिस की रेवेन्यू ब्रांच को गांव स्तर पर मेनुअल दस्तावेजों की सर्टिफिकेट कापी तीन दिनों में देनी होगी। शर्त यह है कि पेज पांच से कम होने चाहिए। 14 पेज तक पांच दिनों में, 30 पेज तक सात दिनों में, इससे अधिक पेजों के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है।

जमीन का निजी स्तर पर बंटवारा
रेवेन्यू ब्रांच को जमीन मालिक की मर्जी से निजी बंटवारा 90 दिन के भीतर करना होगा। इसमें पहली अपीलेंट अथॉरिटी एसडीएम और दूसरी डीसी रहेंगे।

डीमार्केशन ऑफ लैंड 
जमीन मालिक की सहमति के बाद किसी भी जमीन की डीमार्केशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 60 दिन के अंदर करनी होगी। सर्कल कानूनगो इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर और तहसीलदार फ‌र्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी होंगे।

रेजिडेंस सर्टिफिकेट
रेवेन्यू ब्रांच को किसी भी नागरिक को रेजिडेंट्स सर्टिफिकेट 45 दिन के अंदर जारी करना होगा। वहीं, परमानेंट रेजिडेंट्स सर्टिफिकेट पटवारी और तहसीलदार की वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलने पर 30 दिन में जारी करना होगा। तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी तो एडीसी और डीसी अपीलेंट अथॉरिटी होंगे।

देरी से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
रेवेन्यू ब्रांच को देरी से पंजीकृत होने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 60 दिन के अंदर जारी करने होंगे। इसमें भी एडीसी और डीसी अपीलेंट अथॉरिटी होंगे। तहसीलदार संबंधित अधिकारी होंगे।

जाति सर्टिफिकेट
एसडीएम ऑफिस की सर्टिफिकेट ब्रांच के पास अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 30 दिन का समय होगा। यह समय एरिया पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू होगा। यही समय सीमा एससी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी होगा। इसी तरह से ओबीसी, माइनोरिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए भी 30 दिन का समय होगा। इसमें पहली अथॉरिटी एसडीएम और दूसरी डीसी होंगे।

नेशनेलिटी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट ब्रांच किसी रेजिडेंट्स को 45 दिन में नेशनेलिटी सर्टिफिकेट जारी करेगी। पुलिस अथॉरिटी, एरिया पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद 45 दिन का यह समय शुरू होगा। इसमें एसडीएम पहली अपीलेंट अथॉरिटी और डीसी सेकेंड अथॉरिटी होंगे।

एडॉप्शन केस में बर्थ सर्टिफिकेट
एडॉप्शन केस में बर्थ सर्टिफिकेट 20 दिन के अंदर जारी करना होगा। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या संबंधित अथॉरिटी से बच्चे की ऐज असेस्मेंट रिपोर्ट के बाद यह 20 का समय होगा। एडॉप्शन केस में बर्थ सर्टिफिकेट में पेरेंट्स का नाम भी 20 दिनों में बदलने का समय होगा। एसडीएम इसमें पहली और डीसी दूसरी अथॉरिटी होंगे।

हथियार का नया लाइसेंस
डीसी ऑफिस की आ‌र्म्स ब्रांच को दो चरणों में 65 दिनों के अंदर नए हथियार का लाइसेंस देना होगा। पहले चरण के अंदर 20 दिनों में केस को संबंधित डिपार्टमेंट के पास भेजना होगा। दूसरे चरण में 45 दिनों के अंदर पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट से एनओसी मिलने के बाद अंतिम मंजूरी देनी होगी। यह एरिया एक्सटेंशन ऑफ आ‌र्म्स लाइसेंस में भी यही प्रक्रिया और समय होगा। जबकि रिन्यू करवाने के लिए सात दिन केस भेजने के लिए और 30 दिन फाइनल अप्रूवल के होंगे। इसमें पहली अपीलेंट अथॉरिटी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे।

आ‌र्म्स आउटसाइड रजिस्ट्रेशन
आ‌र्म्स लाइसेंस में आउटसाइड रजिस्ट्रेशन के लिए 20 दिन केस संबंधित डिपार्टमेंट को भेजने के लिए और 45 दिन फाइनल अप्रूवल के लिए होंगे। अपीलेंट अथॉरिटी एडीएम और डीएम होंगे। वहीं, कोई भी हथियार खरीदने की मंजूरी 30 दिन में देनी होगी। हथियार की एंट्री करने का समय भी 30 दिन होगा। आ‌र्म्स डीलर के लिए एनओसी 25 दिन में देनी होगी।

 

loksabha election banner

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
 

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.