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बिल्डरों से रोड सेस वसूलने को हाईकोर्ट में चुनौती

-हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया --- राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मोहाली के जीर

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Jan 2018 01:14 AM (IST)Updated: Wed, 31 Jan 2018 01:14 AM (IST)
बिल्डरों से रोड सेस वसूलने को हाईकोर्ट में चुनौती
बिल्डरों से रोड सेस वसूलने को हाईकोर्ट में चुनौती

-हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मोहाली के जीरकपुर से मुल्लांपुर तक जाने वाली एयरपोर्ट रोड के निर्माण के लिए इस रोड के दोनों ओर के एक किलोमीटर के दायरे में बन रही टाउनशिप और बिल्डरों से सरकार की ओर से प्रति एकड़ 5 लाख रुपये रोड सेस वसूले जाने का मामला सामने आया है। रोड सेस की यह राशि बिल्डर आगे खरीददारों से वसूल रहे हैं। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित गमाडा और अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने यह नोटिस इस रोड सेस वसूली के खिलाफ मोहाली की एयरपोर्ट रोड के टीडीआइ टाउन शिप में एक प्लॉट खरीदने वाले हरमन सिंधु एवं ज्ञान कौर की याचिका पर सुनवाई कर जारी किया है। यह बिल्डर रोड सेस की यह राशि आगे खरीददारों से वसूल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने यहा टीडीआइ में एक दस मरले का प्लॉट लिया था। याचिकाकर्ता ने प्लाट की कीमत सहित एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज जमा करवा दिया था, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता को बताया गया कि उन्हें रोड सेस के 73 हजार 750 रुपये और जमा करवाने होंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों से 26 फरवरी तक जवाब मांगा है।


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