Move to Jagran APP

एनओसी के लिए वसूल रहे मोटी रकम, जांच के आदेश

-पैसे लेकर पीएलपीए जमीन की एनओसी जारी की --- जय सिंह छिब्बर, चंडीगढ़: पंजाब भूमि रक्षा एक्ट का

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Jan 2018 10:01 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jan 2018 10:01 PM (IST)
एनओसी के लिए वसूल रहे मोटी रकम, जांच के आदेश
एनओसी के लिए वसूल रहे मोटी रकम, जांच के आदेश

-पैसे लेकर पीएलपीए जमीन की एनओसी जारी की

loksabha election banner

---

जय सिंह छिब्बर, चंडीगढ़: पंजाब भूमि रक्षा एक्ट का उल्लंघन करके चहेतों को वन विभाग के एक प्रमुख अधिकारी की ओर से धारा चार व पांच के अधीन आती जमीन का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) देने का मामला सामने आया है। एडिशनल मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने मामले की जाच के आदेश के दिए हैं। कंडी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान सेवा सिंह ने इस मामले में मुख्य मंत्री, वन मंत्री, विभाग के अधिक मुख्य सचिव और सीबीआइ को मुख्य वन पाल (हिल्स) हर्ष कुमार के खिलाफ शिकायत की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त अधिकारी ने रिर्सच के नाम पर पंजाब भूमि रक्षा एक्ट 1900 की उप धारा 4/5 को हटाने के नाम पर बड़े स्तर पर हाथ रंगे हैं।

शिकायत के अनुसार शिवालिक क्षेत्र के आती एक हजार एकड़ जमीन जो धारा चार व पांच अधीन आती है, उस समेत कई लोगों ने अपनी जमीन इस धारा से बाहर करवाने के लिए लाखों रुपए फीस के नाम पर दिए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार अधिकारी ने वन विभाग पंजाब की जमीन पर रिसर्च प्लांट तैयार करने के नाम पर लाखों रुपये का गोलमाल किया है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उस समेत कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जिनको एनओसी जारी नहीं की जा रही, जबकि इसके उलट राजीव बजाज नाम के व्यक्ति को बड़े स्तर पर एनओसी जारी कर दी गई है। उनकी गांव बल्याली, मजातड़ी, लखनौर और लाडरा में जमीन होने के बावजूद वह कोई भी काम करने से लाचार हैं। लाखों रुपये के जमीन कारोबार में फंस गए।

इन गांवों की दी एनओसी

मुख्य वन पाल (हिल्स) के तौर पर उक्त अधिकारी की तरफ से गांव माजरी, गांव करौरा, गांव तारापुर की सैंकड़ों एकड़ जमीन की फरवरी 2018 के बाद जमीन में विकास कार्य करने की आज्ञा दी है। पत्र में कहा गया है कि अगर इस क्षेत्रफल के अधीन कोई और एक्ट लगता है, तो उसकी पालना अपने स्तर पर की जाए।

क्या कहते हैं वनपाल

मुख्य वन पाल (हिल्स) हर्ष कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने होशियारपुर या शिवालिक क्षेत्र में किसी को एनओसी जारी नहीं की और न ही किसी से एनओसी देने के लिए पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि मोहाली हलके में पड़ते गांव बल्याली, मजातड़ी, माजरी और तारापुर की जमीन की राजीव बजाज को एनओसी जारी की है। उन्होंने कहा कि उक्त गांव की ज़मीन धारा 4 और 5से बाहर है।

वन और जंगली जीव सुरक्षा विभाग के एडीशनल मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने जाच के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रधान मुख्य वन पाल जतिंदर शर्मा को जाच सौंपते यह यकीनी बनाने को कहा है कि जिला वन अफसर और मुख्य वनपाल (हिल्स) की तरफ से जारी एनओसी जाच करके रिपोर्ट दी जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.