नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में 5 आरोपी बरी
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण, साजिश रचने व दुष्कर्म के मामले
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण, साजिश रचने व दुष्कर्म के मामले में सोमवार को साक्ष्यों के अभाव के चलते 5 आरोपियों को बरी कर दिया। वारदात के मुख्य आरोपी को पहले से ही भगौड़ा करार किया जा चुका है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 2016 में 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर लापता होने का मामला दर्ज किया था। जब पुलिस ने मामले की जाच की तो सामने आया कि युवती की जबरन किसी के साथ बिहार में शादी करवाई गई है। पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी टोनी शर्मा पुलिस के हाथ नहीं लगा था। जबकि युवती की शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मामले में दिनेश व उसकी पत्नी सीमा, रोहित व उसकी पत्नी काजल और दिनेश के भाई नारायण के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 363 व 120 बी का मामला दर्ज करके इन पाचों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर पाई, जिसके चलते कोर्ट ने पाचों को साक्ष्यों के अभाव के चलते बरी कर दिया।