दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की कैद
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने सोमवार को युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को सात वर्ष की क
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने सोमवार को युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को सात वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी रामदरबार निवासी युवक रवि को कोर्ट ने 24 जनवरी को दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछले वर्ष मई में पीडि़ता की मा की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने धारा 363, 376 पॉक्सो एक्ट 4 और 6 के तहत केस दर्ज किया था। ट्रायल के दौरान अदालत ने पीड़िता को बालिग घोषित कर दिया था और रवि को केवल धारा 376 के तहत दोषी पाया था।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार दो मई को वह सहेली के साथ ऑटो से बुडै़ल में खरीदारी करने गई थी। वहां मार्केट में रवि मिल गया। उसकी सहेली और वह रवि को पहले से जानती थी। रवि उसे जबरन पास के ही एक होटल में ले गया। होटल में ले जा कर रवि ने उसे जबदस्ती बीयर पिलाई और मारपीट की। वह बेहोश हो गई और उसी हालत में रवि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने के बाद वह घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया था।