सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को मिलेगा 17 लाख रुपये मुआवजा Chandigarh News
माेटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 1766275 रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। माेटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 17,66,275 रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश मोटरसाइकिल चालक, मालिक और नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को दिया है। मृतक की पहचान गांव दुलियाना जिला अंबाला निवासी श्रवण कुमार के रूप में हुई है।
मृतक के परिवार ने की थी 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग
याचिका दायर कर मृतक के परिवार ने 40 रुपये मुआवजे की मांग की। बताया कि श्रवण मिस्त्री (मकान बनाने वाला) के रूप में काम करता था और 21,000 रुपये प्रति महीना कमाता था। बताया कि हादसा मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही की वजह से हुआ। वह तेज गति से बाइक को चला रहा था।
यह था मामला
17 नवंबर, 2016 को श्रवण गांव बिंजलपुर जिला अंबाला से अपने गांव की तरफ जा रहा था। वह बाइक से घर की तरफ जा रहा था और बाइक को श्रीकांत चला रहा था। जब वह गांव धनौरा में स्थित पेट्रोल पंप के पास पंहुचे तो श्रीकांत बाइक को संभाल नहीं पाया और बाइक की गति तेज होने की वजह से दोनों सड़क पर गिर गए। श्रवण कुमार सड़क पर गिरते ही साइड में गड्डे में जा गिरा। इससे उसे काफी गंभीर चोटें आई और उसे पीजीआइ भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि श्रीकांत के तेज गति से बाइक चलाने की वजह से हादसा हुआ। वहीं श्रीकांत ने कहा कि उसके ऊपर झूठा केस बनाया गया है। हादसा उसकी वजह से नहीं हुआ था, वह एक साधारण हादसा था। हादसे में दोनों को ही चोटें लगी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब ट्रिब्यूनल ने अपना यह फैसला सुनाया है।
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