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लड़ाई-झगड़े में मौत के मामले में बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : बारात का इंतजार कर रहे बैंड के दो कर्मियों के बीच मजाक में हुए झगड़े में ए

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 01:01 AM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 01:01 AM (IST)
लड़ाई-झगड़े में मौत के मामले में बरी
लड़ाई-झगड़े में मौत के मामले में बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : बारात का इंतजार कर रहे बैंड के दो कर्मियों के बीच मजाक में हुए झगड़े में एक युवक सतीश की मौत के आरोपी अभिषेक को जिला अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मामला 4 अप्रैल 2016 का है। सेक्टर-38 स्थित कम्युनिटी सेंटर राजाजी बैंड में काम करने वाले बैंड कर्मी सुभाष, मोनू, सतीश और अभिषेक बारात का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अभिषेक और सतीश के झगड़ा हो गया। मोनू का आरोप था कि अभिषेक ने सतीश को धक्का मार दिया। इससे वह फुटपाथ पर गिर गया। सतीष के सिर में गंभीर चोट आई। उसे जीएमसीएच सेक्टर-32 ले जाया गया। वहा पर सतीश की उपचार के दौरान 5 अप्रैल को मौत हो गई थी। अभिषेक की वकील प्रतिभा भंडारी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर मौजूद अन्य लोगों को गवाह नहीं बनाया। न ही अभिषेक की गिरफ्तारी कहा से हुई, यह बताया। मोनू ने भी अपने बयानों में यह कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान दर्ज कराए थे। इस पर अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।


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