पोक्सो एक्ट में दोषी युवक को 10 वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 9 वर्षीय बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकत के तहत दोषी पाए गए युवक को शनिवार को
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 9 वर्षीय बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकत के तहत दोषी पाए गए युवक को शनिवार को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 22 वर्षीय राहुल नामक युवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में एक अन्य नाबालिग भी आरोपी था, जो पीड़ित बच्चे का पड़ोसी था। पीड़ित बच्चा और नाबालिग आरोपी सेक्टर-24 में रहते थे, जबकि दोषी युवक का घर भी कुछ दूरी पर था। पिछले वर्ष 17 मार्च के दर्ज इस मामले में हालांकि अभियोजन पक्ष अदालत में कुकर्म के प्रयास के आरोप साबित नहीं कर सका। युवक को पोक्सो की धारा 6 व 18 और धमकाए जाने के तहत दोषी करार दिया गया। खास बात यह है पीड़ित बच्चे की नानी की शिकायत पर घटना के 11 दिन के बाद मामला दर्ज किया गया था। घटना छह मार्च को तब घटी थी जब पीड़ित बच्चा शाम पांच बजे घर से कपड़े इस्त्री कराने के लिए गया था जो रात साढ़े आठ बजे के आस-पास घर लौटा था, जिसने उसके साथ हुई आपबीती के बारे में कई दिनों तक कुछ नहीं बताया था। दोषी युवक और नाबालिग आरोपी उसे साथ मोटसाइकिल पर बैठाकर सेक्टर-23 के चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में ले गए थे। आरोप के मुताबिक दोषी युवक और अन्य नाबालिग आरोपी नशे में थे, जिन्होंने पीड़ित बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश, इस पर उसने शोर मचा दिया।