अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर होगा 10 गुना चालान Chandigarh News
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अलग-अलग अफेंस में 10 गुना तक चालान राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यह आदेश देशभर में रविवार सुबह से लागू कर दिया गया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। आज से वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से सावधान हो जाएं। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अलग-अलग अफेंस में 10 गुना तक चालान राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यह आदेश देशभर में रविवार सुबह से लागू कर दिया गया है। हालांकि चंडीगढ़ में सभी अफेंस की भुगतान राशि बढ़ाने के अलावा अभी रेंज वाले अफेंस (जिसमें एक तय मानक राशि नही) में न्यूनतम राशि में चालान किया जाएगा। यह फैसला प्रशासन द्वारा रेंज अफेंस में तय राशि निर्धारित कर यूटी पुलिस को नोटिफिकेशन भेजने तक लागू रहेगा जो दो सितंबर तक चालानिग ब्रांच में अपडेट हो सकता है।
यह फैसला 30 अगस्त की सुबह सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक लाइन में एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद के नेतृत्व में सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और चालानिंग ब्रांच इंचार्ज के मौजूद में होने वाली मीटिंग में लिया गया है। शहर में इन अफेंस के ज्यादा चालान चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा राग पार्किग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरस्पीड, बिना हेलमेट, रांग ड्राइविंग, रेड लाइट जंप, रैश ड्राइविंग, मोबाइल इस्तेमाल करते ड्राइविंग और जेब्रा क्रासिंग के चालान होते हैं। वहीं, शहर में रोजाना तीन लाख से ज्यादा गाड़ियां मूव करती हैं। इनमें दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन शामिल हैं।
आज से चालान रुपये में
ड्रंक एंड ड्राइव - दस हजार
बिना इंश्योरेंस - पहली बार में दो हजार और दूसरी बार में चार हजार रुपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस - पांच हजार रुपये
मोबाइल इस्तेमाल करते ड्राइविंग - पांच हजार रुपये
बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग - एक हजार रुपये
वाहनों की रॉन्ग पार्किंग - पहली बार 500 और दूसरी बार में 1500 रुपये
ट्रिपल राइडिंग - एक हजार का चालान और डीएल सस्पेंड
बिना हेलमेट ड्राइविंग - एक हजार रुपये चालान सहित डीएल सस्पेंड
नो हॉर्न, साइलेंस जोन में हॉर्न पर एक हजार रुपये और दूसरी बार में दो हजार रुपये
गाड़ी को मोडिफाई करने पर - पांच हजार रुपये
14 वर्षीय नाबालिग को सीट बेल्ट नहीं पहनाने पर : एक हजार रुपये
इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर - 10 हजार रुपये
बिना परमिट गाड़ी चलाने पर : 10 हजार रुपये
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें