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बिस्कुट के दो रुपये ज्यादा लिए, अब देना होगा 2500 जुर्माना

कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक से एमआरपी से दो रुपये ज्यादा वसूलने पर सेक्टर-19 स्थित शैल मार्केटिग कंपनी को दोषी ठहराते हुए उस पर हर्जाना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 11:00 PM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 11:00 PM (IST)
बिस्कुट के दो रुपये ज्यादा लिए, अब देना होगा 2500 जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक से एमआरपी से दो रुपये ज्यादा वसूलने पर सेक्टर-19 स्थित शैल मार्केटिग कंपनी को दोषी ठहराते हुए उस पर हर्जाना लगाया है। कंपनी ने दस रुपये के पतंजलि बिस्कुट के ग्राहक से 12 रुपये वसूले थे। फोरम ने अब कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को ज्यादा वसूले हुए दो रुपये वापस करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 1500 रुपये मुआवजा राशि और एक हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है। फोरम ने 30 दिन तक यह आदेश पूरा करने के लिए कंपनी को कहा है। सेक्टर-27बी निवासी विनोद कुमार आनंद ने सेक्टर-19 स्थित शैल मार्केटिग कंपनी से खरीदारी की थी। जहां से उन्होंने कुल 118 रुपये का सामान लिया था। सामान लेने के बाद जब उन्होंने बिल देखा तो उसमें एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत 12 रुपये लगाई हुई थी, जबकि उसका एमआरपी रेट 10 रुपये था। जब उन्होंने कंपनी से इस बारे में बात करनी चाही तो कंपनी ने उनके पैसे वापस करने से इंकार कर दिया। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंजूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ता ने इस केस में उक्त कंपनी के अलावा इस बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार को भी पार्टी बनाया था। ग्राहक की शिकायत पर फोरम ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया। अपने पक्ष में जवाब दायर करते हुए कंपनी ने कहा कि ग्राहक से जिस बिस्कुट के पैकेट पर लिखी हुई कीमत से ज्यादा पैसे लिए गए हैं वह मशीन की टेक्नीकल एरर और कर्मचारी की मिस्टेक से हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब फोरम ने यह फैसला सुनाया है।

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