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Bathinda News: स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत‎ सात दुकानों के चालान काटे, जुर्माना वसूला

Bathinda Newsसेहत विभाग की तम्बाकू नियंत्रण‎ सेल ने रविवार को बाजारों बस स्टैंड व‎ सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग‎ अभियान चलाया। वहीं दुकानदारों व लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट व तंबाकू का सेवन न करने और न बेचने के लिए कहा।

By Nitin SinglaEdited By: Published: Sun, 02 Oct 2022 04:41 PM (IST)Updated: Sun, 02 Oct 2022 04:41 PM (IST)
Bathinda News: स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत‎ सात दुकानों के चालान काटे, जुर्माना वसूला
Bathinda News: स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदाराें के काटे चालान। (जागरण)

जासं, बठिंडा। Bathinda News: स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू नियंत्रण‎ सेल ने रविवार को बाजारों, बस स्टैंड व‎ सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग‎ अभियान चलाया। टीम में शामिल एसआइ सुखपाल सिंह, गुरमीत सिंह और‎ भूपिंदर सिंह ने पुलिस टीम के साथ‎ ढाबे में साफ-सफाई, खाद्य‎ वस्तुओं की शुद्धता, मिठाई की‎ दुकानों व परचून की दुकानों के ‎अलावा बस स्टैंड के नजदीक व‎ सार्वजनिक स्थानों पर लगे खोखे की‎ जांच की। इस दौरान टीम ने कोटपा‎ एक्ट के तहत सात दुकानदारों के‎ चालान काटे और 500 रुपये जुर्माना‎ वसूल किया।

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वहीं, दुकानदारों व लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू का सेवन न करने और न बेचने के लिए कहा। एसआइ सुखपाल सिंह ने‎ लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों‎ के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा परचून की दुकान चला रहे‎ दुकानदारों को बीड़ी,‎ सिगरेट, गुटखा की बिक्री न करने‎ की चेतावनी दी।

टीम ने शहर की‎ फास्ट फूड की दुकानों, सब्जी की‎ दुकानों, हलवाईयों व फल की‎ दुकानों में भी चेकिंग की। दुकानदारों को साफ-सुथरी‎ चीजें बेचने के लिए प्रेरित किया।‎ सब्जी व फलों की‎ दुकानों में से गले-सड़े सामान को‎ नष्ट भी गया।‎

सेहत विभाग की टीम 15 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

बठिंडा। फूड सेफ्टी टीम ने डीएचओ डा. ऊषा गोयल की अगुआई में जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 15 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। इसमें लड्डू, बर्फी, कलांकद, बेसन बर्फी, छैना मुर्ग, पिन्नी, ब्रेड पकौड़ा, रस्सगुला, चाय, राजमाह, घी, आटा व बेसन आदि शामिल है। इन सैंपलों को जांच के लिए खरड़ स्थित लैब में जांच के लिए भेजा दिया गया है। इस दौरान एक दुकानदार को नोटिस भी जारी किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस व पंजीकरण की भी जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। जिन खाद्य कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और जिनका रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, उनको बिना देरी रजिस्ट्रेशन करवाने और लाइसेंस रिन्यु करवाने के लिए कहा। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सिविल सर्जन डा. तेजविंदर सिंह ढिल्लों ने त्योहारी सीजन के चलते शहर वासियों को मिलवाटी खाद्य पदार्थों से सावधान रहने के लिए कहा।


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