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बच्चों की संभाल कर रही संस्थाओं को करवाना होगा रजिस्टर्ड

सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 04:30 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 04:30 PM (IST)
बच्चों की संभाल कर रही संस्थाओं को करवाना होगा रजिस्टर्ड
बच्चों की संभाल कर रही संस्थाओं को करवाना होगा रजिस्टर्ड

जासं, बठिडा : सरकार द्वारा जिले में बच्चों की सुरक्षा व संभाल के लिए काम कर रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए संस्थाओं को 31 दिसंबर से पहले पहले अपने दस्तावेजों को जमा करवाना लाजमी है। इन संस्थाओं को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई गैर सरकारी संस्था बच्चों की संभाल कर रही है और अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, वह तुरंत जिला बाल सुरक्षा विभाग के मिनी सचिवालय के दूसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 313 में संपर्क कर सकता है।

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उन्होंने कहा कि निर्धारित तारीख के बाद जेजे एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न हुई संस्था काम करते हुई पाई जाती है तो उसके खिलाफ 31 दिसंबर के बाद कार्रवाई की जाएगी।


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