बैंक्वेट हॉल के लिए भी लेना होगा परमिट
पंजाब सरकार की ओर से पहले ही घाटे में चल रही होटल इंडस्ट्री पर अब एक ओर बोझ डाल दिया गया है।
साहिल गर्ग, ब¨ठडा : पंजाब सरकार की ओर से पहले ही घाटे में चल रही होटल इंडस्ट्री पर अब एक ओर बोझ डाल दिया गया है। इसके चलते होटल संचालकों या बैंक्वेट हॉल में भी अब किसी भी प्रकार का फंक्शन करने, जिसमें शराब पिलाई जानी है के लिए परमिट कटवाना होगा। इसकी सालाना फीस 25 हजार रुपये तय की गई है। अगर होटल संचालक यह परमिट नहीं कटवाते तो उनको हर फंक्शन में शराब पिलाने के लिए 10 हजार रुपये का परमिट लेना होगा। नहीं तो 25 हजार रुपए सालाना फीस भरने के बाद एक फंक्शन के लिए 5 हजार रुपये की फीस देनी होगी। इस संबंध में होटल संचालकों को पत्र जारी कर फीस भरने के लिए नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। जबकि इसके पीछे सरकार का मकसद अधिक से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा करना है। वहीं होटल एसोसिएशन की ओर से अभी सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है, जिनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो उसके साथ होटल एसोसिएशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
अभी पंजाब में अगर किसी पैलेस या रिजोर्ट में कोई समारोह करना होता है तो उसके लिए पैलेस में शराब पिलाने के लिए एक्साइज विभाग को 5 हजार रुपये की फीस का जमा करवा कर परमिट लेना पड़ता है, जबकि मुख्य फीस उनके द्वारा पहले भरी जाती है। मगर इसको होटल संचालकों द्वारा नहीं माना जाता था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास बार का लाइसेंस है, जिसके चलते वह होटल में कहीं भी शराब पिला सकते हैं। मगर अब सरकार की ओर से होटल संचालकों से भी एक्साइज विभाग को 25 हजार सालाना फीस जमा करवाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर एक्साइज विभाग के श्री मुक्तसर साहिब में तैनात ईटीओ विक्रम ठाकुर के अनुसार यह आदेश हेड आफिस से ही आए हैं, जिनको उसी हिसाब से लागू किया जा रहा है। जबकि इस संबंध में होटल संचालकों को पत्र भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद उनको परमिट लेना होगा। दूसरी तरफ होटल एसोसिएशन के पंजाब प्रधान सतीश अरोड़ा ने बताया कि सरकार ऐसा कर होटल इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म करने पर लगी हुई है। जबकि होटल में पहले ही बहुत ज्यादा मंदा है, ऊपर से अब हर रोज नया नया फरमान जारी किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह इस फैसले को वापिस ले।