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भ्रष्टाचार मामले में पूर्व डीएसपी समेत चार तलब

चार वर्ष पुराने एक भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर निचली अदालत ने विजिलेंस के पूर्व डीएसपी जनक ¨सह और मौजूदा समय में ईओ ¨वग ब¨ठडा के इंस्पेक्टर गुरदेव ¨सह भल्ला समेत हवलदार हर¨जदर ¨सह और राजवंत ¨सह को बतौर सहआरोपी तलब किया है। हालांकि अपने बचाव के लिए पूर्व डीएसपी व इंस्पेक्टर ने स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिन्हें अदालत ने वीरवार खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Mar 2018 03:04 AM (IST)Updated: Fri, 23 Mar 2018 03:04 AM (IST)
भ्रष्टाचार मामले में पूर्व डीएसपी समेत चार तलब

जागरण संवाददाता, ब¨ठडा : चार वर्ष पुराने एक भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर निचली अदालत ने विजिलेंस के पूर्व डीएसपी जनक ¨सह और मौजूदा समय में ईओ ¨वग ब¨ठडा के इंस्पेक्टर गुरदेव ¨सह भल्ला समेत हवलदार हर¨जदर ¨सह और राजवंत ¨सह को बतौर सहआरोपी तलब किया है। हालांकि अपने बचाव के लिए पूर्व डीएसपी व इंस्पेक्टर ने स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिन्हें अदालत ने वीरवार खारिज कर दी।

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पीड़ित पक्ष से वकील पूजा उर्फ ईशा मिगलानी ने बताया कि वर्ष 2012 में उसके ससुर देव राज को विजिलेंस ब्यूरो ब¨ठडा के तत्कालीन डीएसपी जनक ¨सह और इंस्पेक्टर गुरदेव ¨सह भल्ला ने साथी पुलिस कर्मियों हेड कांस्टेबल हर¨जदर ¨सह और राजवंत के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। जिसके बाद डीएसपी व इंस्पेक्टर ने उनके परिवार से पचास हजार रुपये रिश्वत मांगी कि वह देव राज को पुलिस रिमांड पर नही लेंगे। इसके तहत पूर्व डीएसपी जनक ¨सह ने अपने विभाग के कर्मी किक्कर ¨सह को उनके घर रिश्वत लेने भेज दिया था। महिला वकील ने बताया कि इसके बाद उन्होनें उक्त अधिकारियों की ओर से रिश्वत मांगे जाने को लेकर सबूतों के साथ शिकायत की थी। जिसमें सबसे पहले पुलिस कर्मी किक्कर ¨सह को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मगर डीएसपी, इंस्पेक्टर एवं हवलदारों को उच्च अधिकारियों ने केस से निकाल दिया था। जिसका विरोध करते हुए वो लोग उक्त पुलिस वालों के खिलाफ स्थानीय अदालत में गए। जहां पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद गत वर्ष वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों से सहमत हो निचली अदालत को उक्त केस में उक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को शामिल करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अब जिला सेशन जज ने गत दिनों पूर्व डीएसपी, इंस्पेक्टर व दोनों हवलदारों को 26 मार्च 18 तक अदालत में तलब किया। महिला वकील ने बताया कि जब वह उक्त पुलिस वालों पर कारवाई के लिए हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट में जिस दिन उनकी पेशी थी उससे दो दिन पहले विजीलेंस ब¨ठडा के एक एएसआई की ओर से उनके पति व ससुर के खिलाफ एक झूठा केस तक दर्ज करवा दिया था। लेकिन वो पीछे नहीं हटे ।

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इस संबंधी विजीलेंस के पूर्व डीएसपी जनक ¨सह ने कहा कि अदालत ने उनका पक्ष नही सुना और क्रिमिनल लोगों ने अदालत को गुमराह कर दिया। जिसके चलते अदालत ने उन्हें तलब किया है। ईओ ¨वग के इंस्पेक्टर गुरदेव ¨सह भल्ला ने कहा कि अदालत ने उनका पक्ष तो नहीं सुना, मगर अदालत का जो भी निर्णय होगा, उन्हें स्वीकार है। एसएसपी नवीन ¨सगला ने कहा कि उक्त मामला अभी पे¨डग और अदालत में चल रहा है।


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