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रिपोर्ट के बदले निगम ने लिखा बस जवाब, पड़ी फटकार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने 16 जनवरी के आदेश के अनुसार एक मई से अपने स्तर पर महानगर में घर-घर से कचरा उठाने संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने पर नगर निगम को कड़ी लताड़ लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 03:05 AM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 03:05 AM (IST)
रिपोर्ट के बदले निगम ने लिखा बस जवाब, पड़ी फटकार
रिपोर्ट के बदले निगम ने लिखा बस जवाब, पड़ी फटकार

सुभाष चंद्र, ब¨ठडा

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने 16 जनवरी के आदेश के अनुसार एक मई से अपने स्तर पर महानगर में घर-घर से कचरा उठाने संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने पर नगर निगम को कड़ी लताड़ लगाई है। यह लताड़ बीते सोमवार को नई दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी के तीन सदस्यीय बैंच ने लगाई। बैंच ने अब निगम को एक सप्ताह का समय दिया है। अगर एक सप्ताह में यह रिपोर्ट नहीं पेश की तो 50 हजार रुपये जुर्माना करने की चेतावनी दी है।

एक मई से निगम ने उठाना है कचरा

ब¨ठडा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चला रही जेआइटीएफ ही पिछले कई सालों से महानगर में डोर टू डोर के अलावा सेकेंडरी प्वाइंट्स से कचरा उठाकर प्लांट में पहुंचा रही है। लेकिन अब एक मई से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम निगम ने अपने स्तर पर करना है। जेआइटीएफ ने बीते दिसंबर माह में टी¨पग फीस कम होने की बात कहते हुए कचरा कलेक्शन करने से हाथ खड़े कर दिए थे। साथ ही अपनी डेढ़ करोड़ रुपये बकाया टी¨पग फीस अदा करने की भी मांग की थी। जेआइटीएफ के मना कर देने पर निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कचरा कलेक्शन संबंधी तैयारी करने की लिए समय देने की अपील दायर की थी। इस अपील को स्वीकार करते हुए एनजीटी ने निगम को 30 अप्रैल तक का तैयारी के लिए समय दे दिया था। अब जेआइटीएफ ने 30 अप्रैल तक ही कचरा कलेक्शन का काम करना है। जबकि एक मई से यह काम नगर निगम ने करना है। एनजीटी ने बीती 16 जनवरी को दिए आदेश में जेआइटीएफ की बकाया टी¨पग फीस और कचरा कलेक्शन की पूरी रिपोर्ट 19 मार्च को पेश करने को कहा था।

निगम ने रिपोर्ट की बजाय दिया मात्र जवाब

इस सुनवाई के दौरान निगम ने पूरी कार्रवाई रिपोर्ट की बजाय मात्र एक जवाब ही पेश किया। इस पर एनजीटी के तीन सदस्यीय बैंच ने निगम से कहा कि क्यों न इस बात के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना किया जाए। लेकिन निगम की ओर से कुछ समय की मांग की तो बैंच ने एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। अब नगर निगम को 26 मार्च तक यह रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष पेश करनी होगी। जबकि इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल को होगी।

नहीं आने दी जाएगी जुर्माने की रिपोर्ट

इस सुनवाई में शामिल हुए निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर बल¨जदर ¨सह ने कहा एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। जुर्माने की नौबत नहीं आने दी जाएगी।


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