ताक पर नियम, रात के नौ बजे तक बेची जा रही शराब
बठिडा पंजाब सरकार ने लगाए गए लॉकडाउन में हर एक चीज को खोलने व बंद करने के लिए समय तय किया है।
जागरण संवाददाता, बठिडा: पंजाब सरकार की ओर से कर्फ्यू खत्म कर देने के बाद लगाए गए लॉकडाउन में हर एक चीज को खोलने व बंद करने के लिए समय तय किया गया है। इसके तहत समय से पहले व समय के बाद तक काम करने वालों पर केस भी दर्ज किया जाता है। मगर शहरों व गांवों में चलने वाले शराब के ठेकों पर किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं होता। यहां तक कि इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। यह सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। हालांकि अधिकारी भी मानते हैं कि ठेकों का समय शाम के छह बजे तक है। मगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई करने की बजाय वह किसी शिकायत का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहे राजस्व को जुटाने के लिए सरकार ने शराब ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत बठिडा में शराब ठेकों के खुलने का समय बाकी सभी दुकानों की तरह सुबह सात से शाम छह बजे तक का है। इसके बाद भी रात के नौ बजे तक ठेकों पर शराब बेची जा रही है। इस समय जिले में 351 देसी व 109 अंग्रेजी शराब के 460 ठेकों के कुल 32 जोन हैं। यहां तक कि शहर का कोई भी ऐसा भाग नहीं हैं, जहां पर ठेके न खुले हों। वहीं इस समय ठेके तो खुले हैं, मगर कर्फ्यू के दौरान भी चोर से शराब को बेचा जाता था। दूसरी तरफ पुलिस बिना मास्क के घूमने वालों के अलावा एक बाइक पर दो लोगों के जाने वालों के चालान तो काट रही है, लेकिन शराब ठेकों को समय पर खोले जाने के बाद पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, जबकि बाकी दुकानों को बंद करवा दिया जाता है। इस मामले में एडिशनल एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर आरके मल्होत्रा ने बताया कि ठेकों को खोलने का समय छह बजे तक का की है। अगर कोई देर तक इनको खोलता है इसके लिए टीम को भेजकर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसडीएम बठिडा अमरिदर सिंह टिवाणा का कहना है कि शराब के ठेके खोलने के लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। वह भी अन्य दुकानों की तरह ही छह बजे तक खोले जाएंगे। अगर कोई समय के बाद भी काम करता है तो संबंधित विभाग को रिपोर्ट कर कार्रवाई की जाएगी।