Move to Jagran APP

कत्ल केस में पत्नी समेत छह लोगों को उम्रकैद

अदालत ने मृतक की पत्नी समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 10:10 PM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 10:10 PM (IST)
कत्ल केस में पत्नी समेत छह लोगों को उम्रकैद
कत्ल केस में पत्नी समेत छह लोगों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बठिडा: गांव जस्सी पौ वाली में दो अक्टूबर 2016 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज संजीता की अदालत ने मृतक की पत्नी समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है, जबकि एक महिला को अदालत ने बरी कर दिया।

loksabha election banner

गांव जस्सी पौ वाली निवासी सुखजिदर सिंह की ओर से थाना कोटफत्ता पुलिस को दर्ज करवाए मुकदमे के अनुसार उसकी भाभी मनप्रीत कौर के गांव के ही निवासी राजविदर सिंह के साथ अवैध संबंध थे। उसका भाई कुलविदर सिंह अपनी पत्नी मनप्रीत कौर को संबंध तोड़ने के लिए समझाता रहता था, लेकिन वह समझने के बजाय अपने पति को ही उनके अवैध संबंधों के बीच रोड़ा समझने लगी थी। इसी के चलते उसने साजिश रचकर राजविदर सिंह व उसके साथियों से अपने पति 28 वर्षीय कुलविदर सिंह की हत्या करवा दी। कुलविदर की हत्या कराने की साजिश में भाभी मनप्रीत की मां कुलविदर कौर भी शामिल थी। थाना कोटफत्ता पुलिस ने उसके बयान पर मृतक की पत्नी मनप्रीत कौर, उसकी सास कुलविदर कौर सहित उक्त सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि पुलिस की ओर से की गई जांच के दौरान आरोपित गमदूर सिंह, जगसीर सिंह व कुलविदर कौर को पर्चे से निकाल दिया गया था, लेकिन अदालत में ट्रायल चलता रहा। मंगलवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज संजीता की अदालत ने राजविदर सिंह, गुरदेव सिंह, जसविदर सिंह, गमदूर सिंह, जगसीर सिंह व मनप्रीत कौर को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.