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सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट, पुलिस ने लगाई धारा 302, हाई कोर्ट ने आइजी को किया तलब

जसकरन सिंह ढिल्लों पर धारा 302 लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनूप इंद्र सिंह ने बठिडा के आइजी अरुण कुमार मित्तल को 10 दिसंबर को हाई कोर्ट में तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 12:16 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 12:16 AM (IST)
सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट, पुलिस ने लगाई  धारा 302, हाई कोर्ट ने आइजी को किया तलब
सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट, पुलिस ने लगाई धारा 302, हाई कोर्ट ने आइजी को किया तलब

जागरण संवाददाता, बठिडा : बीते अगस्त में बार एसोसिएशन के प्रधान वकील नवदीप सिंह जीदा के घोड़े वाला चौक में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ मारपीट के हुए विवाद में पुलिस की ओर से उनके समर्थक जसकरन सिंह ढिल्लों पर धारा 302 लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनूप इंद्र सिंह ने बठिडा के आइजी अरुण कुमार मित्तल को 10 दिसंबर को हाई कोर्ट में तलब किया है।

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बीते अगस्त में एडवोकेट जीदा का ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ विवाद हो गया था। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने न केवल जीदा को पीटा था, बल्कि कई अन्य लोगों से भी पिटवा दिया था। इसे लेकर बार एसोसिएशन का लंबा संघर्ष भी चला था। जीदा के समर्थक जसकरन सिंह ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी के खिलाफ कथित रूप में एक पोस्ट डाल दी थी। लेकिन पुलिस ने इस पोस्ट को लेकर जसकरन ढिल्लों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से जसकरन सिंह ढिल्लों जेल में ही हैं। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली।

पीड़ित पक्ष ने धारा 302 के खिलाफ अपील दायर की थी कि बिना किसी की हत्या के 302 की धारा लगाकर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज अनूप इंदर सिंह ने पहले छह नवंबर को इस मामले में एसएसपी डॉ. नानक सिंह से इसका जवाब मांगा था।

लेकिन एसएसपी की ओर से जो जवाब दायर किया गया उससे न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए। इस पर अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में न केवल आईजी बठिडा को दस दिसंबर को हाई कोर्ट में तलब किया है। बल्कि साथ ही जेल में बंद जसकरन सिंह ढिल्लों को जमानत देने का आदेश भी दिया है।


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