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पटाखों की स्टालें लेने के लिए 222 ने किया अप्लाई, 22 को निकाले जाएंगे ड्रॉ

एसडीएम दफ्तर में 222 लोगों के आवेदन पहुंचे जिनके 22 अक्टूबर को ड्रॉ निकाले जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 06:26 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 06:26 PM (IST)
पटाखों की स्टालें लेने के लिए 222 ने किया अप्लाई, 22 को निकाले जाएंगे ड्रॉ

जागरण संवाददाता, बठिडा : दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए बठिडा में वीरवार को अंतिम दिन शाम तक एसडीएम दफ्तर में 222 लोगों के आवेदन पहुंचे, जिनके 22 अक्टूबर को ड्रॉ निकाले जाएंगे। यह दुकानदार दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखों की प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई जगहों पर बिक्री कर सकते हैं। जबकि गत वर्ष कुल 240 लोगों ने पटाखों के लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 34 लोगों को ही ड्रॉ निकाला गया था। वहीं फायर विभाग की ओर से एनओसी देने के बाद जिला प्रशासन की ओर से जारी अस्थायी लाइसेंस पर दुकानदार पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। पटाखे बेचने के लिए एसडीएम की तरफ से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसी के चलते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जारी हुक्मो के तहत एडीसी कम एडीएम सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने कहा कि 27 अक्टूबर को दीवाली व 12 नवंबर को गुरुपर्व पर पटाखे बेचने के लिए 22 नवंबर को ड्रॉ निकाले जाएंगे।

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अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश

प्रशासन ने दिवाली के मद्देनजर किसी भी तरह के हादसों को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी चाक-चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह संभावित हादसों को रोकने के लिए लाइसेंसधारी विक्रेताओं को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर पटाखा बेचने की हिदायत दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। जबकि लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों से आवेदन के साथ तीन फोटो, शपथ पत्र, पहचान पत्र अथवा अन्य कोई फोटो युक्त पहचान पत्र लिए गए हैं। जबकि लाइसेंस के लिए संबंधित थाने और फायर ब्रिगेड की अनुमति जरूरी है।

इसका रखें ध्यान

- सभी पटाखे इस प्रकार के स्टालों पर रखें जाएं जो ज्वलनशील पदार्थ का बना हो इतना सख्त हो कि कोई भी अनाधिकारिक व्यक्ति स्टाल में जा सके।

- एक स्टाल एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए और किसी भी स्टाल के 50 मीटर के भीतर कोई भी पटाखा नुमाइश के लिए नहीं रखा जाएगा इन सभी जगहों पर आग बुझाने के योग्य इंतजाम किया जाएं।

- स्टालों में रोशनी के प्रबंध के लिए मिट्टी के तेल वाली लालटेन, गैस के साथ चलने वाला लैंप या मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता है तो यह दीवार या छत्त के साथ पूरी तरह जुड़े होने चाहिए।

- एसडीएम बठिडा लाइसेंस देने के समय यह देखेंगे कि लाइसेंस वाली जगह के बारे में आसपास के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जांच हो लोकल पुलिस, नगर निगम, फायर अफसर अन्य विभागों के पास नियमों के अनुसार एतराजहीनता सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो।

गत वर्ष यहां थी स्टालें

इस बार भी गत वर्ष की तरह उन्हीं जगहों पर पटाखों की स्टालें लगाई जा सकेंगे। इसके तहत 18 स्टालें मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम, रजिदरा कॉलेज में 5 व रेलवे गा्राउंड में 6 स्टालें लगाई जाएंगी। इसके अलावा मौड, रामपुरा व तलवंडी साबो के लिए 1-1 स्टाल है। इसके अलावा पहले सरकारी देसराज स्कूल में भी स्टालें लगाई जाती थी। मगर सुरक्षा प्रबंधों को देखते हुए यह जगह रद्द कर दी गई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पटाखे चलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक तय किया गया है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से टीमों का गठन किया गया है। अगर इस दौरान कोई पटाखे बजाते हुए या बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जितनी स्टालें अलॉट की गई हैं उनको चेक करने के लिए तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है।

पटाखा विक्रेता करेंगे पूल

पटाखों की स्टाल के लिए जिन लोगों को ड्रा निकल गया वह तो अपनी औपचारिकताएं को पूरा करने लगे। मगर जिनको स्टाल नहीं मिली और उन्होंने पटाखे खरीद रखें है। वह हर वर्ष की तरह जिनको लाटरी निकली है, उनके साथ पूल करेंगे। जिसके तहत एक टेंट में तीन से चार पटाखा विक्रेता काम करेंगे। वहीं पटाखे बेचने के लिए जिनको लाइसेंस जारी किया गया है उनको काफी औपचारिकताओं को पूरा करना है। लाइसेंस धारक को अपने पूरे स्टॉक का रजिस्टर भी मेनटेन करना होगा। पटाखों की स्टाल लगाने से पहले रजिस्टर पर सारा रिकार्ड रखना होगा, जबकि स्टाल पर पटाखों की सेल के बाद उसको फिर से बचा हुआ सारा स्टॉक दर्ज करना होगा। जिसकी प्रशासन की तरफ से तैनात किए अधिकारियों द्वारा चेकिग की जाएगी।


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