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हाईकोर्ट के जज के नाम पर केस से बरी करवाने का झांसा दे ठगे 36 लाख

एक व्यक्ति को केस से बरी करवाने का झांसा देकर मोगा निवासी एक दंपती ने 36 लाख रुपये की ठगी की है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 11:59 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:04 AM (IST)
हाईकोर्ट के जज के नाम पर केस से बरी करवाने का झांसा दे ठगे 36 लाख
हाईकोर्ट के जज के नाम पर केस से बरी करवाने का झांसा दे ठगे 36 लाख

जासं, बठिडा : नौ साल पहले नशा तस्करी के आरोप में पकड़े गए तलवंडी साबो के गांव भागीवांदर निवासी एक व्यक्ति को केस से बरी करवाने का झांसा देकर मोगा निवासी एक दंपती ने 36 लाख रुपये की ठगी की है। आरोपित दंपती ने हाईकोर्ट के जज के नाम पर यह ठगी की है। पीड़ित व्यक्ति ने अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत एसएसपी बठिडा को दी। इसके बाद ईओ विग ने मामले की पड़ताल करने के बाद आरोपित दंपती पर धोखाधड़ी केस दर्ज किया है।

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गांव भांगीवांदर निवासी कुलविदर सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ 31 जुलाई, 2011 को नशा तस्करी करने के मामले में केस दर्ज किया था। इसमें जिला बठिडा कोर्ट में चालान पेश कर सुनवाई की गई, जिसमें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने उसे नशा तस्करी में दोषी मानते हुए डेढ़ साल की सजा सुना दी। इस संबंध में सजा मिलने के बाद उसकी पत्नी को उसके मौसा के एक जानकार आरोपित गुरप्रीत सिंह का फोन आया व कहा कि उसकी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जजों के साथ अच्छी पहचान हैं। इसमें करीब 40 लाख का खर्च देना पड़ेगा। उक्त राशि देने के बाद वह कुलविदर सिंह को मामले में बरी करवा देगा। उक्त व्यक्ति की पत्नी सर्वजीत कौर निवासी सुखानंद, मोगा ने भी उसका साथ दिया। इन दोनों पर विश्वास कर उन्होंने कर्जा लेकर चार अगस्त, 2015 को 10 लाख, छह मई 2016 को 17 लाख, 20 जून, 2016 को 5.5 लाख, 22 जुलाई, 2016 को 3.5 लाख रुपये की नकदी राशि आरोपित गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी सर्वजीत कौर को दी। लेकिन पैसे लेने के बाद भी उनका काम नहीं करवाया। उक्त आरोपित दंपती ने इससे पहले उसके एनआरआइ मौसा हरकोमल के साथ दो करोड़ रुपये की ठगी की थी, जोकि वर्तमान में कनाडा में रह रहे हैं।

इसमें डीएसपी सिटी गुरजीत सिंह रोमाणा के पास उक्त केस की पहले की जांच चल रही है व पुलिस के सामने उसने 30 लाख रुपये देने की बात भी कहीं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।


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