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अवैध निर्माण गिराने का विरोध करती महिला का गर्भपात

धोबियाना बस्ती में अवैध निर्माण गिराने गई बीडीए की टीम का लोगों ने विरोध किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 01:22 AM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 06:13 AM (IST)
अवैध निर्माण गिराने का विरोध करती महिला का गर्भपात
अवैध निर्माण गिराने का विरोध करती महिला का गर्भपात

जागरण संवाददाता, बठिडा : धोबियाना बस्ती में अवैध निर्माण गिराने गई बीडीए की टीम का लोगों ने विरोध किया। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद तहसीलदार सुखबीर सिंह की अगुआई में पुलिस के साथ बीडीए की टीम पहुंची। पुलिस के साथ लोगों की धक्कामुक्की भी हुई। इस दौरान तीन महीने की गर्भवती महिला के रक्त स्त्राव होने लगा, जिस पर लोगों ने पुलिस पर महिला के साथ मारपीट करने के आरोप लगाते हुए उसका गर्भपात होने की बात की। वहीं एक अन्य युवती मकान गिरता देख बेहोश हो गई। इसके बाद दोनों को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। जबकि लोगों ने धोबियाना से मॉडल टाउन को जाने वाली सड़क पर धरना लगा दिया।

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दूसरी तरफ, सात मकान गिराए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान एडवोकेट नवदीप सिंह पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस दिए की गई है। इस दौरान बलजिदर कौर, रूप सिंह, मक्खन सिंह, करण सिंह, गुरतेज कौर व काका सिंह के मकान गिराए गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनको सीवरेज पानी के कनेक्शन दिए हैं। यहां तक कि निगम द्वारा मकानों के नंबर भी लगाए हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके मकान गिराना ठीक नहीं है। घर गिरने के बाद रात को सोने के लिए छत भी नसीब नहीं होगी।

अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही गर्भपात का लगेगा पता

जब यह कार्रवाई की जा रही थी तो गुरतेज कौर की पुत्रवधू संदीप कौर बेहोश हो गई और रजिदर कौर की पुत्रवधू बहादुर कौर के रक्त स्त्राव होने लगा। जिनको सिविल अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक जांच में महिला की हालत को देखकर लगता था कि उसका गर्भपात होने की संभावना है, मगर बाकी स्थिति अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही पता लगेगी। लोगों ने आरोप लगाया कि एरिया के एमसी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वहीं वार्ड नौ के पार्षद बलजीत सिंह राजू सरां का कहना है कि वह किसी काम से बाहर हैं, धोबियाना बस्ती में क्या कार्रवाई हुई, के बारे में नहीं पता।

यहां पर अवैध निर्माण किया था, जिस कारण बीडीए की टीम ने इसे गिराया। जबकि उनके दफ्तर की संबंधित ब्रांच द्वारा लोगों को पहले भी नोटिस जारी किए हैं। दो साल पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने अवैध निर्माण बंद नहीं किए। लोगों को सीवरेज पानी की सुविधा देना तो उनका प्राथमिक अधिकार है, मगर अवैध निर्माण नहीं कर सकते।

बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, एसीए बीडीए व नगर निगम कमिश्नर, बठिडा


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