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कोविड के नए वैरिएंट के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने हिदायतें जारी की

जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 02:55 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 02:55 PM (IST)
कोविड के नए वैरिएंट के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने हिदायतें जारी की

जागरण संवाददाता, बरनाला

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जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत पंजाब में केवल वही मुसाफिर दाखिल हो सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाई हों। कोविड-19 से मुक्त हो चुका हो या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव हो जोकि 72 घंटों से अधिक पुरानी न हो। इंडोर-आउटडोर जगह की 50 प्रतिशत समर्था से अधिक इकट्ठ नहीं होना चाहिए। त्योहार मनाने के लिए केवल वही स्टाफ शामिल हो जिनके दोनों खुराकें लगी हों या चार सप्ताह पहले कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लगी हो।

डीसी के आदेशानुसार समूह बार, रेस्टोरेंट, स्पा, स्वीमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल्•ा, अजैब घर, चिड़िया घर आदि दो-तीन जगह की समर्था से खोलने की आज्ञा होगी व स्टाफ-कर्मचारी कोविड-19 से मुक्त हो या कोविड-19 की दोनों डोज लगी हों या चार सप्ताह पहले कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लगी हो। सिनेमा हाल व मल्टीप्लेक्स 100 फीसद समर्था से खुलने की आज्ञा होगी। स्कूलों में टीचिग व नान टीचिग स्टाफ के कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें लगी होना अनिवार्य है। आनलाइन कक्षाएं लगाने की सुविधा पहले की तरह लागू रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने जिला शिक्षा अधिकारी को हिदायत की कि यदि किसी तहसील-ब्लाक में 0.2 प्रतिशत से अधिक केस पाजिटिव आते हैं तो चौथी कक्षा या इससे कम कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखे जाएं। समूह कालेजों, कोचिग सेंटरों, स्कूलों व अन्य उच्च शैक्षणिक विभागों के टीचिग व नान टीचिग स्टाफ को कैंप के माध्यम से कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाए ताकि इसी माह में समूह स्टाफ व नान टीचिग स्टाफ की वैक्सीनेशन हो सके। इसी तरह दूसरी खुराक भी पहल के आधार पर लगवाई जाए। विद्यार्थियों के अभिभावकों को बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। होस्टलों में सेहत विभाग की हिदायतों की पालना को यकीनी बनाया जाए। जिला स्त्री व बाल विकास अफसर को हिदायत की गई कि यदि तहसील-ब्लाक में 0.2 प्रतिशत से अधिक केस पाजिटिव हैं तो वहां आंगनबाड़ी सेंटर बंद रखे जाएं। यदि 15 दिनों में मुलाजिम कोविड वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा छह फीट की दूरी, मास्क लगाना, भीड़ को सीमित रखना, बार-बार हाथ धोना, जनतक स्थानों पर थूकने की मनाही होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले खिलाफ धारा 188 तहत कारवाई की जाएगी।


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